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उज्जैन

अब कोर्ट में मुफ्त भोजन सुविधा, मप्र का पहला न्यायालय, जहां पक्षकारों को मिलेगा नि:शुल्क भोजन

  • 19 Aug 2022

उज्जैन। जिला न्यायालय परिसर में आने वाले पक्षकारों को निशुल्क भोजन उपलब्ध होगा। संभवत: उज्जैन न्यायालय पहला ऐसा न्यायालय होगा, जहां निशुल्क भोजन मिलेगा। योजना का शुभारंभ न्यायालय परिसर में भोजन बांट कर किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रयासों से एवं स्वर्णिम भारत मंच संस्था के सहयोग से जिला न्यायालय में आने वाले जरूरतमंद व गरीब पक्षकारों के लिए नि:शुल्क भोजन की व्यवस्था की है। गुरुवार को न्यायालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके वाणी द्वारा योजना का शुभारंभ किया। न्यायाधीश वाणी ने कहा कि भूखे व्यक्ति को भोजन कराना महान पुण्य का कार्य है।
न्यायालय में प्रतिदिन सैंकड़ों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के दूर-दराज इलाकों से पक्षकार आते हैं, कई पक्षकारों के पास भोजन की व्यवस्था नहीं रहती है। इसी को देखते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन के प्रयासों से इस पुनीत कार्य को किया गया है। शुभारंभ अवसर पर करीब 50 पक्षकारों को पुड़ी-सब्जी एवं मिठाई वितरित की गई।
कार्यक्रम में मंच के अध्यक्ष दिनेश श्रीवास्तव को अधिवक्ता हरदयाल सिंह ठाकुर व राजशेखर शर्मा ने संस्था को अपनी ओर से सहयोग राशि भी प्रदान की। साथी अन्य अधिवक्ता साथियों के द्वारा संस्था को सहयोग कर न्यायालय दिवस में इस व्यवस्था को चलाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश विवेक कुमार गुप्ता, जिला न्यायाधीश सुनील कुमार शोक, संजय राज ठाकुर, कीर्ति कश्यप, सीजेएम राजेंद्र सिह सिंगार, न्यायिक मजिस्ट्रेट अतुल यादव, राजेश जैन, वीरेंद्र जोशी, गिरजेश कुमार सनोडिया, शिवांगी श्रीवास्तव, रुचि परते, अंकिता पलास, पूजा वर्मा, सोनाली वर्मा सहित अभिभाषक संघ के अधिवक्ता व पदाधिकारी मौजूद थे।
कूपन से मिलेगा निशुल्क भोजन
पक्षकार गण न्यायालय के मुख्य प्रवेश द्वार के पास 'अन्न एक्सप्रेस ' से प्रतिदिन दोपहर 2 से 2:30 बजे तक भोजन प्राप्त कर सकते हैं, जो भी पक्षकार भोजन के कूपन प्राप्त करना चाहते हैं, वे संबंधित न्यायालय के लिपिक या अपने अधिवक्ता से पर्ची लेकर कूपन प्राप्त कर सकते हैं। भोजन के कूपन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से प्रतिदिन दोपहर 1:30 बजे तक ही प्राप्त किए जा सकते हैं।