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इंदौर

अब नहीं होगी 7 वर्षों से कम अवधि के अपराधों में  अनावश्यक गिरफ्तारी.

  • 28 Jul 2021

पुलिसकर्मियों को वेबीनार के माध्यम से इस संबंध में प्रशिक्षण दिया गया  
इंदौर।  इंदौर जोन के पुलिस कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट के गिरफ्तारी के संबंध में पारित दिशा निर्देशों के संबंध में प्रशिक्षित करने के लिए  विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण श्रीमती अरुणा मोहन राव एवं पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर हरिनारायणाचारी मिश्रा के मार्गदर्शन में पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर के माध्यम से एक दिवसीय वेबीनार का आयोजन किया गया जिसमें इंदौर जोन के समस्त जिलों के 3500 पुलिसकर्मियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया .पुलिस अधीक्षक पीटीसी अगम जैन द्वारा अधिकारियों का स्वागत एवं परिचय दिया गया . उक्त वेबीनार में वक्ता एडीपीओ श्रीमती सैयद शमशुन निशा अली पीटीसी इंदौर द्वारा 7 वर्ष तक के मामलों में गिरफ्तार करने एवं गिरफ्तार न करने की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में बताया गया . आपके द्वारा बताया  गया कि 7 वर्ष तक की  अवधि के अपराध जिसमें अपराधी अनुसंधान में सहयोग कर रहा हो ,भागने की संभावना ना हो, गवाहों को डरा धमका ना रहा  हो  ,आदतन अपराधी ना हो  उसमें गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है उसे नोटिस देकर छोड़ा जा सकता है . तत्पश्चात पीटीसी इंदौर के निरीक्षक आनंद चौहान द्वारा इस संबंध में पुलिस कर्मियों को गिरफ्तारी के संबंध में चेक लिस्ट भरते समय रखी जाने वाली सावधानियां जैसे  अपराध में  अपराधी  की गिरफ्तारी आवश्यक होने पर  तथ्यों का उल्लेख की अपराधी को  सहयोग न करने ,फरार होने  अथवा गवाहों को डराने धमकाने  के संबंध में गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय पेश किया जा रहा है तथा गिरफ्तारी के संबंध में न्यायालय के समक्ष रखी जाने वाली सावधानियों  जैसे 7 वर्ष तक के अपराधों में अपराधी की गिरफ्तारी आवश्यक ना होने पर नोटिस देकर  छोडऩे के बारे में बताया गया ।