मध्यप्रदेश शासन का धान खरीदकर चावल मिल मे धान मेल्ट कर प्रशासन को ही बेचा जाता था।क्राईम ब्रांच खाध विभाग की राशन माफियाओ पर हुई कार्यवाही
आरोपियों से टाटा एस लोडिंग गाड़ी सहित 20 क्विंटल चावल कुल कीमती 4.2 लाख का राशन दुकान का चावल जप्त।
इंदौर। कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश।पर अपर कलेक्टर अभय बेडेकर जिला इंदौर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) इंदौर श्री गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा शहर में चल रहे राशन की दुकानों से राशन का अवैध रूप से क्रय विक्रय करने वाले आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु इंदौर क्राईम ब्रांच को निर्देशित किया गया था।
कार्यवाही के दौरान क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग राशन की दुकान का माल खरीद कर मेसर्स पलक एग्रो इंडस्ट्री राईस मिल , जयराम तोल कांटे के सामने नेमावर रोड इंदौर पर बेचने के लिए एक टाटा एस लोडिंग गाड़ी में कई क्विंटल चावल भरकर विक्रय करने के लिए उस चावल मिल पर पहुंचे हैं चावल मिल के मालिक एवं मैनेजर के द्वारा कई समय से इंदौर में अलग-अलग राशन दुकानों से शासकीय राशन चावल खरीदा जाकर ऊंचे दामों में बेचा जाता है। सूचना पर क्राइम ब्रांच व थाना आजाद नगर एवं खाद्य विभाग कि टीम को साथ मे लेकर उस स्थान पर कार्यवाही की गई। पाया गया कि मेसर्स पलक एग्रो इंडस्ट्री राईस मिल के मैनेजर विशाल आनंद ने वाहन MP09-LQ-9735 के चालक- शाहनवाज ओर उसके सहायक वाहन चालक-अय्यूब की टाटा इस लोडिंग गाड़ी मेसर्स पलक एग्रो इंडस्ट्री राईस मिल पर अंदर खड़ी पाई गई।
क्राइम ब्रांच एवं खाद्य विभाग की टीम द्वारा एग्रो इंडस्ट्रीज का निरीक्षण करने पर पाया कि वहां लोडिंग में 34 कट्टे प्रत्येक में 50 किलो करीबन चावल भरे मिले एवं मिल को चेक करने पर 6 कट्ठे लोडिंग से उतारकर मिल में अंदर छुपा कर रखे पाये गये।इस प्रकार कुल 50 किलो भरे चावल कुल 20 क्विंटल जिसका बाजार मूल्य करीबन ₹4,20,000* होना पाया गया।
उस चावल के संबंध मे टाटा एस लोडिंग के ड्राइवर और उसके सहायक से पूछताछ करने पर अहीरखेडी महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित बांक द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान बांक से कम भाव 12 रु प्रति किलो में खरीदकर लाना एवं अधिक दाम 16 रु प्रति किलो के हिसाब से बेचने के लिए मेसर्स पलक एग्रो इंडस्ट्री राईस मिल , नेमावर रोड पर अपने साथी आरोपी शुभम के माध्यम से लेकर आते थे। एवं इंडस्ट्रीज के प्रबंधक विशाल आनंद बुलाणी ने पूछताछ करने पर बताया, सरकारी राशन की दुकान से अवैध रूप से चावल कम दामों पर खरीदता था।
उक्त संबंध में खाद्य विभाग एवं कनिष्का आपूर्ति द्वारा सभी अपराधियों पर थाना आजाद नगर में अपराध क्रमांक 663/2021 धारा/- 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 एवं धारा 420,120B,406 भादवी अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है एवं दो आरोपियों को थाना आजाद नगर को सुपुर्द किया गया।दोनों आरोपी के द्वारा इंदौर में और भी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से राशन कम दामों में क्रय करके जहां-जहां बेचते हैं इसके संबंध में पूछताछ की जा रही है।
इंदौर
अवैध रुप से शासकीय मूल्य की दुकानों से कम दामों में चावल क्रय कर बढे़ दामों में बेचा जाता बाजारों में
- 30 Sep 2021