7 साल और 10 साल की मासूमों के साथ दुराचार करने के मामले में अजीवन कारावास
छतरपुर। छतरपुर के प्रकाश बम्होरी थाना अंतर्गत गत वर्ष 7 साल की मासूम की मां ने 13 अप्रैल 2021 को थाना प्रकाश बम्हौंरी में शिकायत की थी कि उसकी 7 साल की बेटी और जेठानी की 10 साल की बेटी दिन में मंदिर में कन्या भोज के लिए गई थी। दोनो बेटियों ने घर आकर उसे बताया कि रफीक मुसलमान निवासी बदौरा उन्हें घर छोडऩे की बात कहकर तालाब तरफ ले गया और उन दोनों के साथ गलत काम किया। रफीक ने उन्हें तीस रुपए दिए और कहा घर पर किसी को मत बताना। रिपोर्ट प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस ने अपराध क्रमांक 35/21 धारा 363, 376 आईपीसी एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज किया था।
घटना की गंभीरता को देखते हुए स्क्क सचिन शर्मा ने तत्काल टीम गठित कर आरोपी की तलाश हेतु निर्देशित किया था। जहां पुलिस टीम ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी को मात्र 5 घंटे के अंदर धर दबोचा था। टीम द्वारा प्रकरण की सही एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन करते हुए विवेचना की गई एवं आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस ने इस मामले को जघन्य एवं सनसनी खेज मामले में चिंहित किया। अभियोजन की ओर से ष्ठक्कह्र प्रवेश अहिरवार ने मामले में पैरवी करते हुए सभी सबूत और गवाह कोर्ट में पेश कर आरोपी को कठोर सजा देने की दलील रखी।
विशेष न्यायाधीश राजेश कुमार अग्रवाल की अदालत ने फैसला दिया कि यह मामला 12 साल से कम उम्र की दो नाबालिग बच्चियों के साथ उनका व्यपहरण कर बलात्कार करने का है। बलात्कार के अपराध शरीर और मन को भी प्रभावित करते हैं। जिससे पीडि़ताओ के भविष्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। जब इस तरह के अपराध घटते हैं तब इसका प्रतिबिम्ब समाज पर भी पड़ता है। कोर्ट ने आरोपी रफीक को दोषी ठहराते हुए उसे अंतिम सांस तक जेल में रहने और 8 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।
छतरपुर
अंतिम सांस तक जेल में रहने की सुनाई सजा
- 03 May 2022