इंदौर। दोस्त की रंजिश के चलते छह युवकों ने संगमत होकर बाणगंगा थाना क्षेत्र में आर्मी जवान की तलवार मारकर हत्या कर दी थी। मामले में विशेष न्यायाधीश अजा-अजजा देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा ने आरोपी दिलीप, हेमंत उर्फ कालू पिता रामचंद्र वर्मा, रोहित, मोहित, अर्जुन और विकास सभी निवासी रामदत्त का भट्टा, बाणगंगा को धारा 302/149 में उम्रकैद, धारा 307/149 में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 54,000 रुपए का अर्थदंड किया। प्रकरण में पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी आरती भदौरिया ने की थी। अभियोजन के अनुसार, फरियादी योगेश पाल ने बताया कि वह मिलिट्री में नौकरी करता है और अभी छुट्टियों में घर आया था। 2 वर्ष पूर्व हेमंत कौशल, दिलीप कौशल, विकास उर्फ विक्की बौरासी मेरे छोटे भाई शुभम से रंजिश रखते थे। 22 जनवरी 2017 को मैं अपने दोस्त वरुण चौहान, जो कि आर्मी पठानकोट में टेक्नीशियन के पद पर पदस्थ था, के घर स्कीम नंबर 51 में खाना खाने गया था। रात्रि 10.30 बजे वरुण के साथ अपने घर आ रहा था। रामदत्त का भट्टा मैदान तक पहुंचा था, तभी आरोपियों ने हम दोनों पर हमला कर दिया। हेमंत ने वरुण के सिर, रोहित ने चेहरे तथा दिलीप ने मेरे सिर, मोहित ने दोनों हथेलियों में तलवार मारी।
भाई आया था बचाने
विवाद की जानकारी लगने पर मेरा भाई शुभम, पिता बाबूलाल, मां प्रेमलता बीच-बचाव करने आए। इस पर विकास ने शुभम और अर्जुन ने पिता के कंधे पर तलवार मार दी थी। गंभीर घायल होने पर वरुण को अरविंदो अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां उसकी मौत हो गई थी। पुलिस द्वारा पेश किए गए चालान और गवाहों के बयानों को विश्वसनीय मानते हुए कोर्ट ने उक्त सजा सुनाई।
इंदौर
आर्मी जवान की हत्या करने वालों को उम्रकैद, रंजिश के चलते दिया था वारदात को अंजाम
- 28 Aug 2024