बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान को ज़मानत की शर्त में छूट देते हुए कहा है कि उन्हें अब हर शुक्रवार मुंबई एनसीबी के दफ्तर में उपस्थित होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि, उन्हें 72 घंटे पहले नोटिस दिए जाने पर दिल्ली एसआईटी के समक्ष पेश होना होगा। आर्यन को 28 अक्टूबर को मुंबई क्रूज़ ड्रग्स मामले में ज़मानत मिली थी।
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आर्यन को अब हर शुक्रवार एनसीबी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट
- 16 Dec 2021