समान्य वर्ग जनरल कटेगरी के सभी महानुभाव जिनकी वार्षिक इनकम ₹ 8,00,000/- से कम है वह EWS सर्टिफिकेट अवश्य बनाएंगे !
केंद्र और राज्य ने गरीब लोगो के लिये अलग से 10℅ EWS कैटेगरी में आरक्षण दिया हैं जिसे EWS ( Economically Weaker Section ) कैटेगरी कहा जाता हैं जिसके लिये सामान्य वर्ग के ज्यादातर लोग पात्र हैं और EWS के हकदार हैं।
ये आरक्षण हमारे आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है। लेकिन अफसोस के EWS के 10%आरक्षण को लेकर जानकारी का बहुत ज्यादा अभाव है, इसलिये EWS को लेकर जागरूकता और प्रचार करना जरुरी है और ये हम सब की जिम्मेदारी है !
पात्रता
जो भाई/बहन सामान्य वर्ग से है और जिनकी सालाना उत्पन्न यानी वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम हैं वह इस आरक्षण के लिये पात्र है!!
शैक्षणिक क्षेत्र में फायदा:-
सभी शिक्षण संस्थओ मे सभी कोर्सेस के लिये 10% सीट्स EWS कॅटेगरी के लिये आरक्षित है और फीस मे भी सहूलियात मिलती हैं।
11th ,12th
Diploma, graduation,
Post graduation
BA, BSC, B.COM
D.ed, B.Ed
Medical, pharmacy, nursing
enginering, polytechnic,
LLB
ITI etc...
शासकीय नौकरियों में फायदा:-
गवर्नमेंट की हर नौकरी में 10% नौकरियां EWS कॅटेगरी के लिये आरक्षित है।
क्लास 4 से लेकर क्लास 1 गजेटेड
(सिपाही से लेकर कलेक्टर ) तक की सभी नौकरियों में EWS आरक्षण का लाभ मिल रहा है।
मोदी सरकार ने 29July 2021 को घोषणा की कि अब Medcal Education में ऑल इंडिया कोटे के तहत 2021-22 के एकेडेमिक सेशन से ही एमबीबीएस( MBBS) एमडीएस, एमएस, डिप्लोमा और एमडीएस कोर्सों में भी ऑल इंडिया कोटे के तहत आर्थिक रूप से कमजोर ( EWS) वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा.
10% EWS आरक्षण का लाभ लेने के लिये आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना जरुरी है!!
महाराष्ट्र /मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ /झारखण्ड/बिहार/उ.प्र.मे EWS सर्टिफिकेट कैसे हासिल करें??
EWS सर्टिफिकेट तहसीलदार के ऑफिस से मिलता है, आपको अपने तहसील के सेतु सुविधा केन्द्र च्वाइस सेन्टर या ई-सेवा केंद्र से आवेदन करना पड़ेगा।
आवश्यक दस्तावेज :-
-पालक/अभिभावक का वार्षिक उत्पन्न/ आय प्रमाणपत्र
- लाभार्थी का आधार कार्ड
- टी. सी. या निर्गम उतारा/जन्म प्रमाणपत्र
नोट- 10% EWS आरक्षण के लाभ से अपने सगे - संबंधियों को अवगत कराएं और EWS Certificate बनाने मे लोगों की मदद करे।