भोपाल। प्रदेश में गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए आने वाला गैंगस्टर एक्ट सितंबर के विधानसभा सत्र में नहीं लाया जाएगा। राज्य सरकार एक साल से ये एक्ट लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन अफसरों और मंत्रिमंडल में सहमति नहीं बन पाई है। मंशा ये है कि एक्ट का दुरुपयोग नहीं हो सके और कोई दोषी बच भी नहीं पाए।
गृह विभाग ने मध्य प्रदेश गिरोहबंदी और समाज विरोधी कार्यकलाप (निवारण) विधेयक-2021 का ड्राफ्ट बनाया है। ये साफ है कि उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र से एक्ट अलग होगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 10 सितंबर 2021 को गैंगस्टर एक्ट लाने का बयान दिया था। इसके बाद से एक्ट का ड्राफ्ट तैयार होने तक 5- 6 बार बैठकें हो चुकी हैं। ड्राफ्ट पर विधि विभाग द्वारा कुछ बिंदुओं को लेकर आपत्ति ली गई है, जिसका समाधान होना बाकी है।
अफसर बोले...ऐसा न हो, चार लोगों को जोड़कर एक्ट लगा दें
एक्ट को लेकर सीनियर सचिवों वाली कमेटी की बैठक में ये चर्चा हुई कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि चार लोगों की संलिप्तता को जोड़कर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई कर दी जाए। राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए भी पहले से प्रावधान होना चाहिए। इसके अलावा गृह मंत्री, वरिष्ठ मंत्री और अफसरों के बीच चर्चा हुई है। अब यूपी और महाराष्ट्र के कानून के साथ मध्यप्रदेश के ड्राफ्ट पर अहम बैठक होगी।
10 साल तक की सजा का होगा प्रावधान
सरकार अवैध खनन, मिलावटी शराब, नकली दवा, मानव तस्करी, ड्रग्स, अवैध हथियार जैसे संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए प्रावधान करेगी। अपराध में एक से ज्यादा या चार से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर अलग तरह के प्रावधान रहेंगे। पुलिस के पास रिमांड के अधिकार बढ़ेंगे। एक्ट में 2 से 10 वर्ष तक की सजा और 25 हजार तक का जुर्माना होगा। अपराधी के सहयोगी को 3-10 साल की सजा होगी।
ऑनलाइन गेम एक्ट के लिए केंद्र के भरोसे
भोपाल में जनवरी में पांचवीं के बच्चे ने ऑनलाइन फ्री फायर गेम खेलने की वजह से आत्महत्या कर ली थी। गृह मंत्री मिश्रा ने ऑनलाइन गेम पर रोक के लिए सात महीने पहले एक्ट लागू करने का बयान दिया था। ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट का ड्राफ्ट बनाकर तैयार है, लेकिन तकनीकी पेचीदगी है। ऑनलाइन गेम्स कंपनी ने गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल का तर्क दिया है। कुछ राज्यों द्वारा बनाए गए एक्ट पर कोर्ट ने रोक लगा दी है । इसके चलते केंद्र सरकार का एक्ट आने तक राज्य ने ड्राफ्ट होल्ड कर लिया है।
भोपाल
एक साल से ड्राफ्ट तैयार ... गैंगस्टर एक्ट, राजनीतिक दखल का डर; इसलिए छह बैठकों के बाद भी कोई राजी नहीं
- 29 Aug 2022