देहरादून। अब कोई भी पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का व्यक्तिगत प्रयोग नहीं कर पाएगा। पुलिस मुख्यालय ने पहली बार सोशल मीडिया पॉलिसी जारी करते हुए कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। ऐसा करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। आईजी-पुलिस आधुनिकीकरण डॉ. नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि पुलिस अनुशासित फोर्स है और उसके लिए तमाम तरह की कर्मचारी आचरण नियमावलियां हैं। लेकिन, यह देखने में आ रहा है कि सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों की ओर से वर्दी में ऐसे वीडियो या रील्स डाले जा रहे हैं, जिससे पुलिस की छवि धूमिल हो रही है। इसलिए, इसे अब पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।
पुलिसकर्मी अपने कार्यालय या कार्यस्थल पर भी कोई रील या वीडियो बनाकर व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर नहीं चला सकेंगे। पुलिस की टैक्टिस, फील्ड क्रॉफ्ट, विवेचना या अपराध की जांच में प्रयुक्त होने वाली तकनीक की जानकारी भी साझा नहीं करेंगे। किसी भी गुप्त ऑपरेशन या अभिसूचना संकलन की भी जानकारी अपलोड नहीं कर सकेंगे।
आईजी नीलेश भरणे ने बताया कि नई पॉलिसी के अनुसार, कोई भी पुलिसकर्मी सरकारी या व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफार्म से किसी भी तरह की आय अर्जित नहीं कर सकेगा। अगर वह व्यावसायिक तौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है तो उसके लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। व्यावसायिक कंपनी, उत्पाद या सेवा का प्रचार-प्रसार भी नहीं कर सकेंगे।
थाना, पुलिस लाइन, निरीक्षण, पुलिस ड्रिल, फायरिंग में भाग लेने का लाइव टेलीकास्ट या पुलिस कार्रवाई से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर पाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कोचिंग, लेक्चर, लाइव प्रसारण, चैट, वेबिनार में बिना अनुमति भाग नहीं ले सकेंगे।
सरकार या उसकी नीतियां एवं कार्यक्रम अथवा राजनैतिक दल, राजनैतिक व्यक्ति, राजनीतिक विचारधारा एवं राजनेता को लेकर सरकारी एवं व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। ऐसे करने वाले भी नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में आएंगे।
साभार लाइव हिन्दुस्तान
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ऑन ड्यूटी सोशल मीडिया अकाउंट के इस्तेमाल पर पाबंदी, जारी की गई पॉलिसी
- 12 Jan 2024