9 और जानें गईं, भोपाल-इंदौर में 2-2, जबलपुर में 1 मौत रिपोर्ट; ग्वालियर में 119 नए केस
भोपाल। प्रदेश में तीसरी लहर में भले ही वर्तमान में कोरोना के मरीज कम मिल रहे हैं, लेकिन कोरोना का कहर कम नहीं हो रहा है और इस महामारी से लोगों की जानें जा रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 24 घंटे में 9 और लोगों की जान चली गई। भोपाल और इंदौर में दो-दो मौतें रिपोर्ट हुई हैं। भोपाल में 1098, इंदौर में 679 संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में शुक्रवार को 6516 नए संक्रमित मिले। जबलपुर में 390 केस आए, 1 मौत भी रिपोर्ट हुई। ग्वालियर में 119 नए संक्रमित मिले। रतलाम में 48, सागर में 131 नए केस आए हैं।
उधर, इंदौर में कोरोना के मरीजों की संख्या में रोजाना कमी आ रही है। शुक्रवार को 679 नए मरीज सामने आए, हालांकि दो मरीजों की मौत भी हुई। इसके साथ ही कुल मौतों का आंकड़ा 1442 हो गया है। जिले में अब 7953 एक्टिव केस बचे हैं। मरीजों का आंकड़ा 2,03,667 पहुंच गया है, लेकिन राहत की बात यह है कि इनमें से 1,94,272 स्वस्थ होकर लौट भी चुके हैं। शुक्रवार को 1652 संक्रमित स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य विभाग रोज औसतन दस हजार सैंपल की जांच कर रहा है।
ग्वालियर में एक्टिव केस की संख्या 1000 से नीचे आई
ग्वालियर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार तीसरे दिन गिरावट आई है। शुक्रवार को एक्टिव केसों की संख्या घटकर 1 हजार से नीचे पहुंच गई। अब जिले में कोरोना एक्टिव केस 927 हैं। शुक्रवार को गजरा राजा मेडिकल कॉलेज की लैब में कोरोना के 3710 संदिग्ध मरीजों के सैंपलों की जांच की गई। इनमें 119 मरीजों को कोरोना होने की पुष्टि हुई है। जिले में अब तक 66,633 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। शुक्रवार को 242 मरीज कोरोना से ठीक हुए।
प्रतिबंध हटाने से मिली राहत
मध्यप्रदेश सरकार ने शादी-समारोह पर लगा लिमिटेड संख्या का प्रतिबंध हटा दिया है। इससे उन लोगों को राहत मिल गई है, जिनके यहां पर विवाह और अन्य मांगलिक कार्यक्रम होना है। यह वसंत पंचमी यानी आज से लागू हो जाएगा। 5 जनवरी को सरकार ने शादियों में मेहमानों की संख्या 250 तय की थी। ठीक एक महीने बाद इस प्रतिबंध को हटाया गया है। शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
मप्र में अभी लागू हैं यह पाबंदियां
शव यात्रा में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं।
रात 11 से सुबह 5 बजे नाइट कर्फ्यू।
सभी प्रकार के मेले (धार्मिक और व्यावसायिक) प्रतिबंधित किए गए।
रैली और जुलूस पर लगाई रोक।
राजनीति, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन आदि आयोजनों में 250 व्यक्तियों की सीमा तय की गई।
बंद हॉल में 50 हाल की क्षमता से 50 प्रतिशत से कम उपस्थिति के ही आयोजन की शर्त लागू की गई।
खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिए स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति पर रोक लगाई। दर्शकों को बैन किया।
थिएटर, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, क्लब, कोचिंग क्लासेस, स्कूल-कॉलेज, मॉल, दुकान पर जाने के लिए दोनों डोज का सर्टिफिकेट अनिवार्य किया।
यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के घूमता मिले, तो उसके खिलाफ जुमार्ना की कार्रवाई की जाए।
DGR विशेष
कम नहीं हुआ कोरोना का कहर
- 05 Feb 2022