निगम ने 28 फरवरी तक 20 प्रतिशत दी है छूट
इंदौर। अवैध निर्माण को वैध करने को लेकर सरकार ने पिछले दिनों नियमों में बदलाव कर भूमि विकास अधिनियम 2012 के अनुसार 30 फीसदी अवैध निर्माण को वैध किया जा सकता है। इसके तहत अधिकारी कंपाउंडिंग कर रहे हैं तथा इससे अच्छा राजस्व निगम को मिल रहा है किंतू शहर में अभी भी कई ऐसी संपत्तियां हैं जो बिना कंपाउंडिंग के हैं। निगम द्वारा कंपाउंडिंग नहीं करवाने वाली ऐसी संपत्तियों के खिलाफ रिमूवल कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने इसके लिए 28 फरवरी तक 20 प्र्तिशत तक छूट देने का प्रावधान किया है इसके बाद कार्रवाई करना या समयसीमा बढ़ाई जाए इस पर विचार किया जाएगा।
राजस्व वसूली को लेकर नगर निगम पिछले कई माह से कंपाउंडिंग कर रहा है तथा राशि वसूल रहा है। नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश में कंपाउंडिंग का आदेश जारी किया गया है तथा इसमें अवैध के 30 प्रशित हिस्से को वैध कराने को लेकर कंपाउंडिंग की जा रही है याने नगर निगम कंपाउंडिंग वाले क्षेत्र का भी संपत्तिकर वसूलेगा। फिलहाल आगामी 28 फरवरी तक इसमें छूट दी जा रही है तथा इसके बाद 100 प्रतिशत तक शुल्क वसूला जाएगा। जानकारी के अनुसार अभी तक निगम को 600 भवनों से कुल 55 करोड़ का कंपाउंडिंग शुल्क मिल चुका है।
इंदौर
कंपाउंडिंग नहीं कराने पर हो सकती है रिमूवल कार्रवाई
- 14 Feb 2022