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क्या दूसरा काबिल अफसर है ही नहीं?

  • 04 May 2023

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को तीसरी बार सेवा विस्तार दिए जाने पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से सवाल किया और पूछा कि क्या "एक व्यक्ति इतना अपरिहार्य हो सकता है?" कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा कि क्या एजेंसी में कोई दूसरा काबिल और सक्षम अधिकारी नहीं है, जिसे इस पद पर बिठाया जा सके?
जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की तीन सदस्यीय खंडपीठ प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख के कार्यकाल के साथ-साथ केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 के नए विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही थी। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मामवले की पैरवी कर रहे थे।
खंडपीठ ने कहा, "आप के अनुसार, ईडी में कोई और काबिल नहीं है, फिर 2023 के बाद एजेंसी का क्या होगा, जब वह सेवानिवृत्त हो जाएंगे?” बता दें कि शीर्ष अदालत वर्तमान में मिश्रा को दिए गए सेवा विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। याचिका में कहा गया है कि 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी को नवंबर 2021 के बाद और सेवा विस्तार नहीं मिलना चाहिए था।
साभार लाइव हिन्दुस्तान