धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
इंदौर। इंदौर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये किरायेदारों, घरेलू नौकरों, विद्यार्थियों, होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों, भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में संलग्न मजदूरों और पेईंग गेस्ट आदि की सूचना संबंधित थाने में देना जरूरी किया गया है। इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश का पालन न करने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी पवन जैन द्वारा जारी आदेशानुसार निर्देशित किया गया है कि किरायेदारों की सूचना संबंधित मकान/दुकान मालिक द्वारा संबंधित थाने पर विहित प्रारूप में दी जाये। इसके पूर्व मकान/दुकान किराये से न दी जावें। साथ ही आई.डी. प्रुफ आवश्यक रूप से लिया जाये। घरेलू नौकरों एवं व्यावसायिक नौकरों की सूचना संबंधित मालिक द्वारा थाने पर विहित प्रारूप में देने के उपरान्त ही उन्हें रखा जाये। साथ ही उनसे आई.डी. प्रुफ आवश्यक रूप से लिया जाये। छात्रावासों में रह रहे छात्र एवं छात्राओं की सूचना विहित प्रारूप में संबंधित थाने को दी जाये। साथ ही आई.डी. प्रुफ भी आवश्यक रूप से लिया जाये। होटल, लॉज, धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लेने के निर्देश दिये गये है। साथ ही आदेश में कहा गया है कि ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची विहित प्रारूप में प्रतिदिन थाने पर अनिवार्य रूप से दी जाये। यह आदेश 13 नवम्बर 2021 तक प्रभावशील रहेगा।
इंदौर
किराएदारों व लॉज में रुकने वालों की जानकारी देना अनिवार्य
- 17 Sep 2021