इंदौर। कारों सहित अन्य वाहनों के कांच पर काली फिल्म लगाने वाले दुकानदारों को अब पुलिस ने धारा 188 के तहत निशाने पर लिया है। जो भी दुकानदार काली फिल्म चिपकाएगा। उस पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने आदेश में कहा है कि काली फिल्म लगाकर गाड़ी चलाना गंभीर अपराध है। इसी तरह की कार्रवाई मोटर सायकल से फटाके फोडऩे वाले और तेज आवाज वाले सायलेंसर पर भी की गई थी। बाइक वाले के साथ दुकानदारों को छोटी ग्वालटोली व किबे कंपाउंड में निशाने पर लिया गया था। नंबर प्लेट बनाने वालों को भी आरटीओ कानून के अनुरूप नंबर प्लेटें बनाने के लिए कहा गया था प्रेशर हार्न पर भी कड़ी कार्रवाई हर दिन की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस ने कल 713 गाडिय़ों के चालान बनाए इनमें 237 स्कूल बसें शामिल है। 172कार व जीप 72 बस 89 मोटर सायकलें व 84 आटो रिक्शा है।
ट्रैफिक पुलिस की लगातार कार्रवाई से यातायात में बहुत बड़ी हद तक सुधार आया है। हालांकि अब भी बसों का रांग पार्किंग पटेल प्रतिमा, किबे कंपाउंड, अंतिम चौराहे से भूतेश्वर तक हो रहा है। इसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई जरूरी है।
इंदौर
कारों में काली फिल्म लगाने वाले दुकानदारों पर रोक
- 09 Apr 2022