भोपाल। आयकर विभाग ने मप्र में घर-कार की खरीद, निवेश और बचत की जानकारी रिटर्न में न देने वाले करीब 1 लाख लोगों को आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस भेजे हैं। राजधानी में ये नोटिस 5000 से अधिक लोगों को मिले हैं। यह नोटिस कोविड के पहले की गई खरीद और निवेश के लिए जारी किए गए हैं।
जानकारों की मानें तो जिन लोगों को अब तक नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें से 35 हजार लोगोंं के प्रकरण दोबारा खुल सकते हैं। रजिस्ट्री विभाग, बैंक, सेबी, बीमा कंपनियों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, कार कंपनियां हर साल एनुअल इंफॉरमेशन रिटर्न फाइल करती हैं।
इन एआईआर में जिन लोगोंं के नाम विभागों, बैंक और कार कंपनियों ने आयकर विभाग को दिए उनकी पड़ताल में यह पता चला दिलचस्प जानकारी सामने आई। अव्वल तो इन लोगों ने आयकर रिटर्न ही फाइल नहीं किया। अगर भरा भी है तो खरीद-बिक्री और बचत की जानकारी अपने रिटर्न में नहीं दी।
भोपाल
कोविडकाल के रिटर्न के 35 हजार से अधिक मामले दोबारा खुलेंगे
- 26 Jul 2022