भोपाल। खरगोन हिंसा केस में अब दंगाइयों से निजी और सरकारी संपत्ति के नुकसान की वसूली की जाएगी. इसके लिए क्लेम्स ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया गया है. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ट्रिब्यूनल बनाया गया और इसकी अधिसूचना गृह विभाग के राजपत्र में प्रकाशित कर दी गयी है. इसका अध्यक्ष डॉ. शिवकुमार मिश्रा रिटायर्ड जज और सदस्य प्रभात पराशर रिटायर्ड सचिव मध्य प्रदेश को बनाया गया है.
रामनवमी पर खरगोन में हुई सांप्रदायिक हिंसा में निजी और सार्वजनिक संपत्ति को काफी नुकसान हुआ है. इसकी वसूली अब दंगाइयों से की जाएगी. इसी के लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया है. लोक एवं निजी संपत्ति नुकसान की वसूली अधिनियम के तहत ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है. इसका मुख्यालय जिला कलेक्ट्रेट खरगोन में होगा. प्रत्येक दावा आवेदन सहित संपूर्ण प्रक्रिया के लिए 3 महीने का समय तय किया गया. मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति के नुकसान का निवारण और नुकसान की वसूली अधिनियम 2021 के तहत लोक और निजी संपत्ति को नुकसान के दावों के लिए ट्रिब्यूनल का गठन हुआ है.
ट्रिब्यूनल के जरिए वसूली
ट्रिब्यूनल के तहत अब सरकारी और निजी संपत्तियों को पहुंचे नुकसान की वसूली की जाएगी. शीतकालीन सत्र में शासकीय निजी संपत्ति को नुकसान संबंधी विधेयक पारित हुआ था. विधेयक के मुताबिक नुकसान करने वालों से ही उसकी वसूली की व्यवस्था है. इसमें वसूली के लिए ट्रिब्यूनल के गठन का प्रावधान है. इसी के तहत ट्रिब्यूनल बनाया गया है. ट्रिब्यूनल नुकसान का क्लेम तय करेगा. जितना नुकसान हुआ है उससे दो गुना तक की वसूली की जा सकती है. इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों संपत्ति शामिल हैं.
सिर्फ हाईकोर्ट में चुनौती
ट्रिब्यूनल के फैसले को सिर्फ हाईकोर्ट में ही चुनौती दी जा सकेगी. वसूली देने में आनाकानी हुई, तो संबंधित व्यक्ति की संपत्ति की नीलामी भी की जा सकती है. जिस व्यक्ति का नुकसान होगा, उसे 30 दिन में क्लेम के लिए ट्रिब्यूनल में आवेदन देना होगा. ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद 15 दिन में संबंधित को भुगतान करना होगा. भुगतान न होने पर आरोपी की संपत्ति कुर्क कर नीलाम की जा सकती है. उससे पीडि़त व्यक्ति के नुकसान की भरपाई की जाएगी.
भोपाल
खरगोन हिंसा -सरकार ने बनाया क्लेम्स ट्रिब्यूनल, दंगाइयों से की जाएगी नुकसान की वसूली
- 13 Apr 2022