चरित्र शंका में चार साल पहले हत्या की थी, CCTV में हुआ था कैद
उज्जैन। उज्जैन में 4 साल पहले चरित्र शंका में युवक ने प्रेमिका को ब्रिज से नीच फेंक कर मार डाला था। महाकाल क्षेत्र में हुई घटना में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा दी है।
29 जुलाई 2019 को महाकाल थाने में सूचना मिली थी कि महिला की लहूलुहान लाश हरी फाटक के ब्रिज के नीचे पड़ी है। पुलिस ने महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। घटनास्थल के आसपास मृतका के फोटो से उसकी पहचान का प्रयास किया गया।
घटनास्थल पर लगे CCTV कैमरे के फुटेज चेक किए। इसमें महिला को एक व्यक्ति उठाकर हरिफाटक ब्रिज से नीचे फेंकता दिखाई दिया। जांच में पुलिस को पता लगा कि रेलवे स्टेशन पर 25 वर्षीय काजल घूमती रहती थी। उसका कॉलोनी के सचिन पिता नरेंद्र बौरासी से प्रेम संबंध हो गया था। सचिन को उसका किसी दूसरे से बात करना गवारा नहीं था। 29 जुलाई 2019 को सचिन ने विवाद के बाद उसे ब्रिज से नीचे फेंक दिया था। महाकाल थाने के तात्कालीन टीआई अरविंद तोमर ने घटनास्थल पर लगे CCTV कैमरे खंगाले तो सचिन को महिला को फेंकते हुए देखा गया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।
मामले में अब तक की सुनवाई के बाद पंचम अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुशवाह ने फैसला सुनाया। उन्होंने दोषी सिद्ध होने पर सचिन को आजीवन कारावास व 2 हजार रुपए अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष सहायक जिला अभियोजक नीतेश कृष्णन ने पैरवी की। जानकारी उप संचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने दी।
उज्जैन
गर्लफ्रेंड को ब्रिज से नीचे फेंकने वाले को उम्रकैद
- 29 Mar 2023