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गहलोत सरकार ने बढ़ाई सख्ती,  कोरोना नियम तोड़े तो लगेगा 10 हजार का जुर्माना

  • 08 Jan 2022

जयपुर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने सख्त फैसला लिया है। इसके तहत राज्य सरकार ने एलान किया कि अगर कोई भी शख्स कोरोना नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 
सरकार ने जारी किए दिशानिर्देश
राज्य के गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, किसी भी निजी या सार्वजनिक कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोगों के जुटने को लेकर अथॉरिटी को बताया होगा और आयोजन से पहले ही इजाजत लेनी होगी। इन कार्यक्रमों में शादियों, रैलियों आदि को रखा गया है। 
माननी होंगी ये शर्तें
सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, इवेंट ऑर्गनाइजर्स को किसी भी कार्यक्रम के लिए सरकार के पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in या हेल्पलाइन नंबर 181 पर इजाजत के लिए आवेदन करना होगा। ऐसा न करने पर संबंधित व्यक्ति पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 
इन नियमों के उल्लंघन पर भी जुर्माना
इसके अलावा मास्क न पहनने और सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं रखने को भी कोविड अनुरूप व्यवहार का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में भी संबंधित शख्स पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। गौरतलब है कि गहलोत सरकार पहले ही निर्देश जारी कर चुकी है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की इजाजत मिलेगी, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा रखी हैं।
केंद्र से की सभी को बूस्टर डोज लगवाने की अपील
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह उन सभी लोगों को बूस्टर डोज लगाने की अनुमति दे, जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। चाहे वे किसी भी आयु वर्ग के क्यों न हों। उन्होंने कहा कि कई देशों में सभी उम्र के बच्चों को भी कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। ऐसे में भारत में भी इसकी अनुमति जारी की जानी चाहिए। 
साभार अमर उजाला