कोर्ट ने लगाई द क्रश कॉफी नाम से व्यवसायिक गतिविधि पर रोक
इंदौर। गुजरात के एक स्टार्टअप के ट्रेड मार्क का फर्जी तरीके से उपयोग कर इंदौर मे सहित कई शहरो में कॉफी की फ्रेंचाइजी खोलने के मामले में अहमदाबाद कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने द क्रश कॉफी ट्रेडमार्क के नाम से चलाए जा रहे हैं आउटलेट की गतिविधियांअस्थाई रूप से बंद करने के निर्देश दिए हैं ।
अहमदाबाद के रहने वाले श्रेय पटेल ने क्रश कॉफी के नाम से 2017 में अपना एक स्टार्टअप शुरू किया था जो देखते ही देखे काफी लोकप्रिय हुआ और गुजरात में ही इसके काफी सारे आॅउटलेट खुल गए। आरोप है कि क्रश कॉफी की प्रसिद्धि को देखते हुए इंदौर के योगेश सोनी नामक व्यक्ति ने इसके ट्रेडमार्क का गलत उपयोग करते हुए क्रश कॉफी शब्द के आगे द लगाकर द क्रश कॉफी नाम से कई सारे आउटलेट इंदौर व आसपास में खोल दिए । ये आउटलेट स्कीम नंबर 140 , राउ , स्कीम नंबर 103 , स्कीम नंबर 78 , डीएम टावर , बाईपास , मंदसौर , उज्जैन , गोआ और महाराष्ट्र में भी है। जब इसकी जानकारी श्रेय पटेल को लगी तो उन्होंने इस मामले में अहमदाबाद कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने इस मामले में आॅर्डर जारी करते हुए मुकदमा चलने तक अस्थाई रूप से द क्रश कॉफी ट्रेडमार्क का उपयोग कर चलाए जा रहे सारे आउटलेट की गतिविधिया बंद करने के निर्देश दिए हैं। हांलांकि कोर्ट के आदेश के बाद भी योगेश सोनी द्वारा द क्रश कॉफी आउटलेट का संचालन लगातार किया जा रहा है।
इंदौर
गुजरात के स्टार्टअप की इंदौर में नकल
- 26 Feb 2024