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इंदौर

गांजे की तस्करी में चार आरोपितों को सात-सात साल कठोर कारावास

  • 26 Mar 2022

इंदौर। गांजे की तस्करी करने वाले चार तस्करों को विशेष न्यायालय ने सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपितों पर 30-30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। पुलिस ने तस्करों से 19 किलो गांजा बरामद किया था। वे इसे बेचने के लिए बदनावर से इंदौर लेकर आए थे लेकिन बेचते इसके पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए।
21 मार्च 2013 को थाना पलासिया पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 20 से 30 आयुवर्ग के पांच लोग चार पहिया वाहन में बैठकर बदनावर से निकले हैं। इनके पास लगभग 20 किलो गांजा है जिसे ये लोग बेचने निकले हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने कृषि कालेज क्षेत्र में घेराबंदी की। शाम करीब साढ़े छह बजे सफेद कलर की गाड़ी में पांच आरोपितों मनीष पुत्र राजेंद्रसिंह ठाकुर, गौरव पुत्र शांतिलाल सिर्वी, राहुल पुत्र मुकेश हारोड़, दीपकसिंह पुत्र सरदारसिंह राजपूत और योगेश पुत्र लक्ष्मीनारायण माली सभी निवासी बदनावर को पुलिस ने पकड़ा। आरोपितों के कब्जे से 19 किलोग्राम गांजा भी बरामद हुआ।
आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। अभियोजन की तरफ से अतिरिक्त लोक अभियोजक कोमल दीक्षित ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि प्रकरण में आरोपित योगेश फरार है। उसके खिलाफ इस संबंध में अलग से प्रकरण भी दर्ज है। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश अमित कुमार गुप्ता ने प्रकरण में चार आरोपितों के खिलाफ फैसला सुनाते हुए सात-सात साल कठोर कारावास और तीस-तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।