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इंदौर

जमीन की धोखाधड़ी, पूर्व सरपंचों पर केस

  • 09 Oct 2021

सरकारी जमीन पर प्लाट काटकर बाले-बाले खुर्दबुर्द कर दिए
इंदौर। तेजाजीनगर पुलिस ने जमीन की धोखाधड़ी के मामले में पूर्व सरपंचों पर केस दर्ज किया है। आरोपियों ने सरकारी जमीन पर प्लाट काटकर बाले-बाले खुर्दबुर्द कर दिए।
पुलिस ने बताया कि राऊ तहसील के हल्का नं. 20 के पटवारी दामोदर शर्मा निवासी सुदामानगर की शिकायत पर अनिल पिता रामकिशन चंदेल व अशोक पिता भेरूलाल बामनिया निवासी माचला के खिलाफ केस दर्ज किया है। दोनों माचला ग्राम पंचायत में सरपंच रह चुके हैं। इ्र्होंने खसरा नंबर 121/1/1 रकबा 11.135 हेक्टेयर जमीन पर छलकारित करते हुए लाखों रुपए लेकर ऐसे लोगों को यहां बसा दिया, जो इस पंचायत या गांव के रहने वाले नहीं थे।  तहसीलदार राऊ के न्यायालय में पंचायत के तत्कालीन सचिवों ने इस संबंध में कहा कि उनके कार्यकाल में कोई पट्टे वितरित नहीं किए गए थे।
जांच में हुआ खुलासा
जांच के दौरान कब्जेधारी संजय पिता शिवलाल ने 3.50 लाख में नोटरी के माध्यम से भूखंड लेना, देवकी पति सुभाष राठौर नि. खरगोन ने 4 लाख में, रामबाई पति इंदरसिंह ने 2.10 लाख, भीकनगांव के राहुल पिता राधेश्याम राठौर ने 5 लाख चुकाए थे, जिसके बाद उन्हें नोटरी भी करवाई गई थी। जांच में पता चला कि पूर्व सरपंचों द्वारा शासकीय जमीन खुर्द-बुर्द कर भूखंडों का अवैध विक्रय किया है। इस पर अपर कलेक्टर न्यायालय से भू राजस्व संहिता की धारा 248 के प्रावधान के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश पटवारी को दिए गए थे। पटवारी ने करीब 118 पन्ने के दस्तावेज के साथ आवेदन दिया, जिसके बाद दोनों पर केस दर्ज कर जांच एएसआई अब्दुल रज्जाक खान को सौंपी गई है।