0 साल की जेल
इंदौर। जमीन की धोखाधड़ी मामले में जिला कोर्ट ने 70 साल के बुजुर्ग को 10 साल की सजा सुनाई है। जिला कोर्ट ने आरोपी बुजुर्ग बाबू सिंह पर एक लाख रुपए का अर्थदंड भी किया है। अर्थदंड जमा न नहीं करने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अपर सत्र न्यायाधीश गंगाचरण दुबे की कोर्ट द्वारा खुड़ैल थाना से जुड़े 2012 के केस में यह सजा सुनाते हुए बाबू सिंह ने अपनी सिंध बरोद गांव की करीब 1.5 एकड़ जमीन दो बार बेच दी थी। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच कर चालान पेश किया था और अब सजा सुनाई गई है।
लोक अभियोजक विनोद कुमार मिलन ने बताया मामला 2009 में एक बार जमीन बेचने के बाद 2012 में फिर उस जमीन को बेच कर खरीदार से 18 लाख रुपए ले लिए थे। फरियादी होलास जैन और महेंद्र जैन ने 27 जुलाई 2012 को खुड़ैल थाने में आरोपी बाबू सिंह के खिलाफ जमीन बेचने में धोखाधड़ी की शिकायत की थी। जमीन पहले 2009 में किसी को बेच दी थी और इसकी जानकारी दिए बिना वही जमीन फरियादी को 18 लाख में बेच दी। जब जमीन का डायवर्शन कराने की प्रक्रिया शुरू की गई तो इसका खुलासा हुआ था। रजिस्ट्रार कार्यालय से भी जमीन की पूर्व में बिक्री होने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने जांच कर आरोपी बाबू सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था।
इंदौर
जमीन धोखाधड़ी में 70 साल के बुजुर्ग को 1
- 28 Jan 2022