इंदौर। कनाडिय़ा थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक युवक पर पत्थर से जानलेवा हमला करने के मामले में फरार आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। इसी बीच वह अग्रिम जमानत के लिए प्रयास कर रहा है। उसकी जमानत हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी। आरोप है कि आरोपी के द्वारा घायल पर राजीनामे का दबाव बनाया जा रहा है।
फरियादी मोहन यादव 12 जून 2022 को लाइटनिंग डेकोरेशन का काम करके रात 1.30 काम से वापस अपनी कार से लौट रहा था तभी एक कार के चालक ने तेज गति से कट मारा जिस पर फरियादी ने उतर के बात करनी चाहिए तो नशे की हालत में जान से मारने की नियत से टक्कर मरी फिर पथर से कार फोडी व पथर से सर पर चोट पहुचाई। मामले में कनाडिय़ा पुलिस ने जानलेवा हमले का केस दर्ज कर कार नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की। आरोप है कि आरोपी द्वारा 1 माह से पुलिस की गिरफ्त से दुर राजीनामा के लिये लगातर दवाब बनाया जा रहा। जिसके बाद अग्रिम जमानत का आवेदन आरोपी ने सत्र न्यायालय में लगया जिस पर फरियादी ने जितेन्द्र यादव अधिवक्ता के माध्यम से आपति पैश करी जिस पर जमानत खारिज करी जिसके बाद फिर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत प्रस्तुत की और पुन: जितेंद्र यादव अधिवक्ता के माध्यम से आपति प्रतुत की, जिस पर अधिवक्ता जितेंद्र यादव के तर्को से संतुष्ट हो कर माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री अनिल वर्मा के द्वारा अग्रिम जमानत खारिज कर दी
इंदौर
जानलेवा हमले के आरोपी की अग्रिम जमानत हाईकोर्ट से भी खारिज
- 29 Jul 2023