इंदौर। गत दिनों आजाद नगर इलाके से शहर के कई क्षेत्रों में तेज गति से कार चलाकर अनेक लोगों को टक्कर मारकर घायल करने और लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले आरोपी फैजान को फरारी के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई थी। आरोपी की तरफ से रासुका निरस्त करने संबंधी याचिका कोर्ट में लगाई गई, जिसे पुलिस की आपत्ति के बाद खारिज कर दिया गया।
जानकारी के अनुसार गत 6 अप्रैल को कार चालक फैजान पिता इसाक पटेल (25) निवासी आजाद नगर के द्वारा खतरनाक तरीके से अपनी कार को शहर की सड़कों पर दौड़ा कर आतंक फैलाया था। आरोपी ने आजादनगर से शिप्रा थाना क्षेत्र तक टक्कर मारकर 8 लोगों का घायल कर दिया था, जिसमें एक व्यक्ति के पैर पर अपनी कार चढ़ा कर पुन: रिवर्स कर उसके पैर पर दोबारा गाड़ी चलाकर मानव वध का प्रयास किया था। आरोपी ने जिस व्यक्ति के पैर पर गाड़ी चलाई थी उसका पैर आखिरकार काटना पड़ा है। उक्त मामलों में फरियादीगणों की रिपोर्ट पर से थाना आजाद नगर, थाना खजराना व थाना क्षिप्रा पर अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन है। आरोपी के उक्त विभत्स अपराध पर आजाद नगर पुलिस द्वारा एसपी के माध्यम से प्रस्तुत रासुका के प्रकरण पर जिला दण्डाधिकारी इंदौर के आदेश से फैजान पटेल के विरुद्ध रासुका 1980 की धारा 3 के उप धारा 2 के अधीन वारंट जारी कर सेंट्रल जेल इंदौर में निरुद्ध किया गया था।
आरोपी की तरफ से हाईकोर्ट में रासुका की कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु याचिका दायर की थी, जिसमे शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक दलाल द्वारा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही का विस्तृत व्योरा प्रस्तुत कर आपत्ति ली गई। इस पर न्यायालय द्वारा प्रशासन द्वारा आरोपी फैजान पिता इशाक पटेल निवासी आजाद नगर इंदौर के विरुद्ध जिला दंडाधिकारी द्वारा की गई रासुका की कार्यवाही को विधिसंगत पाते हुए आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया।
इंदौर
तेज रफ्तार कार चलाकर कई लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले ... फैजान की रासुका निरस्त करने की याचिका खारिज
- 07 Aug 2021