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इंदौर

दुकान खाली करवाने के लिए साथी बेटी से हरकत, व्यापारियों पर छेड़छाड़ का आरोप, केस दर्ज

  • 06 Sep 2021

इंदौर। एक दुकानदार ने दूसरे व्यापारियों के खिलाफ छेड़छाड़ और धमकाने का प्रकरण दर्ज कराया है। पीडि़त का आरोप है कि उससे दुकान खाली करवाने की साजिश के तहत मानसिक रूप से प्रताडि़त किया जा रहा है।
सेंट्रल कोतवाली पुलिस के अनुसार मामला महाराजा काम्पलेक्स एमजी रोड का है। यहीं पर दुकान चलाने वाले अरविंद ठाकुर, नितिन ठाकुर, पूरन ठाकुर और राहुल सोनी के खिलाफ वहीं के एक दुकानदार की शिकायत पर छेड़छाड़ और धमकाने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पीडि़त दुकानदार का कहना है कि आरोपी उस पर उसकी दुकान खाली करने का दबाव बना रहे हैं। इसके लिए उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकत की जाती है। कई दिनों से यह हरकत चल रही है। इतना ही नहीं आरोपियों ने उसकी दुकान की तरफ कैमरे लगाकर बारबार उन्हें झूम किया जाता है। पीडि़त दुकानदार ने विरोध किया तो गालियां देकर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है।
हाथ पकड़ा, दुकान में तोडफोड़ की
गौतमपुरा क्षेत्र के रुद्राख्या इलाके में एक मनचले ने पीडि़ता का बुरी नीयत से हाथ पकड़ा और उसकी दुकान में तोडफोड़ कर दी। पुलिस के मुताबिक पीडि़ता ने बताया कि घर के पास ही उसकी मोबाइल की दुकान है। कल वह दुकान पर बैठी थी, तभी शाहरुख पटेल और नौशाद आए और उसका हाथ पकड़ लिया। विरोध करने पर उसके कपड़े फट गए और चूड़ी भी टूट गई। पीडि़ता ने शोर मचाया तो आरोपियों ने उसकी दुकान में तोडफोड़ कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।  उधर हीरानगर पुलिस ने क्लर्क कालोनी में रहने वाली 27 वर्षीय महिला की शिकायत पर शिकायत दर्ज कराई कि वह रेडिमेड काम्पलेक्स से जा रही थी। तभी इंतजार नाम का आरोपी आया और उसने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ा। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दे डाली। उधर राऊ पुलिस ने अधेड़ महिला की शिकायत पर रंगसवासा राऊ के रायसिंह के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है।
नाबालिग के साथ छेड़छाड़ में धराया
विजय नगर क्षेत्र में रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई कि समीप ही रहने वाले रिक्शा चालक ने मकान किराये को लेकर उसे परेशान करना शुरू कर दिया। उसने कुछ फोटो खींच लिए हैं, जिन्हें वायरल करने की धमकी भी दे रहा था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी गोपी उर्फ गोविन्द निवासी निरंजनपुर ऑटो रिक्शा चालक के खिलाफ पास्को एक्ट में प्रकरण दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है।