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धार

दुष्कर्मी मौसा को मरते दम तक कारावास की सजा

  • 30 Jul 2021

धार। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले मौसा को विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो धार सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने मरते दम तक कारावास की सजा सुनाई है। पीडि़त पक्ष के बयान के साथ डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दोषसिद्ध होने पर आरोपी मालसिंह पिता सरदारसिंह (28) को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 376 (3) एवं 506(2) में मरते दम तक कारावास व 25 हजार रु. के अर्थदंड की सजा सुनाई। धारा 506 (2) भादंवि में 6 माह का कारावास व एक हजार रु. अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जाएगा। मीडिया प्रभारी अर्चना दांगी ने बताया पीडि़ता मनावर के एक गांव की है। जो जुलाई 2018 में पीथमपुर निवासी मौसी के घर कक्षा 9वीं में पढऩे के लिए गई थी। 5 जुलाई 2018 को मौसी नानाजी के घर उदयपुरा जिला देवास गई थी। घर में पीडि़ता व आरोपी मौसा थे। रात 8 बजे पीडि़ता खाना खाकर सो रही थी तब आरोपी ने घर का दरवाजा व लाइट बंद कर जान से मारने की धमकी देकर रात में तीन बार दुष्कर्म किया। 6 जुलाई को पीडि़ता ने पिताजी को बुलाकर मौसी के घर रहकर नहीं पढऩे की बात कही और गांव चली गई। 16 जुलाई को तकलीफ होने पर मां को घटना बताते हुए 17 जुलाई को मां व मामा के साथ थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। घटना के संबंध में विस्तार से अनुसंधान व डीएनए साक्ष्य जुटाकर चालान न्यायालय में पेश किया। विशेष लोक अभियोजक अधिकारी आरती अग्रवाल ने शासन की ओर से पैरवी कर विशेष सत्र न्यायालय के समक्ष बयान, डीएनए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो सही थी। इसके आधार पर निर्णय सुनाया गया।