नई दिल्ली. देशभर में आज से लागू हो चुके नए कानून के तहत दिल्ली में पहला केस दर्ज कर लिया गया है. यह केस दिल्ली के कमला मार्केट इलाके का है, जिसमें खुद पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. दर्ज FIR के मुताबिक SI कार्तिक मीणा ने यह शिकायत दर्ज कराई है. बताया जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर जब क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे थे, तब वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुट ब्रिज के पास डीलक्स शौचालय के नजदीक पहुंचे. यहां पर एक शख्स अपनी रेहड़ी लगाकर आम रास्ते पर पानी, बिड़ी और सिगरेट पहुंच रहा था. इससे लोगों को वहां से गुजरने में परेशानी हो रही थी. इसे देखते हुए SI ने रेहड़ी वाले को रास्ते से रेहड़ी हटाने के लिए कहा. लेकिन रेहड़ी मालिक अपनी मजबूरी बताकर वहां से चले गए. इसके बाद सब इंस्पेक्टर ने रेहड़ी वाले के खिलाफ पुलिस थाने में केस दर्ज कराया. बता दें कि अब से एफआईआर अलग तरीके से लिखी जाएगी. धारा के साथ बीएनएस के तहत लिखना होगा. आज तक के पास नए कानून के तहत दिल्ली में दर्ज पहली एफआईआर की प्रति उपलब्ध है. भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत एफआईआर दर्ज रात 12 बजे के बाद सभी मामलों की एफआईआर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएन एन एस) की धारा 173 के तहत दर्ज कर ली गई. दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 154 के अंतर्गत नहीं.
साभार आज तक