इंदौर। अगले माह एक जुलाई से अंग्रेजों के वर्षों पुराने कानून में बदलाव कर नया कानून लागू होगा। इन कानून में कई धाराओं में परिवर्तन किए गए हैं। नए कानून के लिए इंदौर पुलिस तैयार है। शुक्रवार को इसी परिप्रेक्ष्य में पीडि़तों को न्याय दिलाने लगातार प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है। पुलिस उपायुक्त जोन 2 अभिनय विश्वकर्मा द्वारा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अमरेन्द्र सिंह, एसीपी परदेशीपुरा नरेन्द्र रावत, एसीपी खजराना कुंदन मंडलोई सहित विजय नगर, कनाडिय़ा, खजराना, तिलक नगर, परदेशीपुरा, एमआईजी के थाना प्रभारियों और स्टाफ सहित 200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को नवीन आपराधिक कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के बारें में विस्तृत रूप से जानकारी दी। अधिकारियों को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम समझाया और आईसीजेएस, संकलन एप, साक्ष्य ऐप, ई-विवेचना ऐप के बारे में भी बताया गया।
डिजीटल होगी चार्जशीट
नवीन कानूनों में ई-रिकॉर्ड का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत जीरो एफआइआर, ई- एफआइआर, चार्जशीट डिजिटल होंगे और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शिकायत दायर करने पर नियत समय में दर्ज करने का प्रावधान है। नए कानून में डिजिटल साक्ष्य, फोरेंसिक साक्ष्यों के महत्व को बढ़ाया गया है। हर चीज की समय सीमा को निर्धारित किया गया है कि कितने समय में विवेचना पूर्ण करके चार्टशीट पेश करना है। प्रकरणों की विवेचना 1 जुलाई से नए कानून के अनुसार ही करना है।
इंदौर
नए कानून के लिए तैयार है इंदौर पुलिस, पीडि़तों को न्याय दिलाने लग रही प्रशिक्षण कार्यशालाएं
- 29 Jun 2024