सुबह 10.30 बजे के बाद आने वाले कर्मियों पर होगी कार्रवाई
इंदौर। निगमकर्मियों को अब सुबह 10.30 बजे तक किसी भी सूरत में आॅफिस आना होगा। अगर इस तय समय के बाद अगर कर्मचारी आॅफिस आए तो कार्रवाई होगी। इस संबंध में आदेश जारी हो गए हैं। कर्मचारी तय समय पर आए यह देखने और कार्रवाई करने की जिम्मेदारी विभाग प्रमुख और जोनल अफसरों को दी गई है।
नगर निगम मुख्यालय में लगने वाले विभागों और 19 जोनल आॅफिसों पर कई कर्मचारी तय समय सुबह 10.30 बजे दफ्तर नहीं आते हैं। कई कर्मचारी तो ऐसे हैं जो कि दोपहर 12 बजे तक या फिर इसके बाद आॅफिस आते हैं। कई कर्मचारियों की देरी से आॅफिस आने की आदत बन चुकी है जो कि निगम हित में उचित नहीं है। कर्मचारियों के देरी से आने के कारण उनको आवंटित कार्य जहां प्रभावित होता है, वहीं अपने काम के लिए लोग चक्कर अलग काटते रहते है।
यह देखते हुए निगमायुक्त के निर्देश पर एक आदेश स्थापना विभाग के अपर आयुक्त ने जारी किया है। इसमें निगम मुख्यालय के विभागों से लेकर जोनल आॅफिस तक के समस्त कर्मचारियों को सुबह 10.30 बजे तक किसी भी सूरत में अपने दफ्तर में उपस्थित होने का कहा गया है। अगर कोई कर्मचारी इस तय समय पर आॅफिस नहीं आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। समस्त विभाग प्रमुखों और जोनल अफसरों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर समुचित नियंत्रण रखकर विभागीय कार्य निष्पादन कराएं।
इंदौर
निगमकर्मचारियों के लिए आफिस में आने का समय फिक्स किया
- 13 Dec 2023