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इंदौर

निगम फर्जीवाड़े में सिद्दीकी को जमानत नहीं

  • 28 May 2024

आवेदन खारिज, उम्र और दिल की बीमारी का दिया था हवाला
इंदौर। नगर निगम फर्जी बिल कांड के आरोपी मो.सिद्दीकी को जिला न्यायालय से जमानत नहीं मिली। विशेष न्यायाधीश डीपी मिश्रा ने उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। सिद्दीकी ने आवेदन में कहा था कि वह 75 वर्षीय बुजुर्ग है और दिल की बीमारी से पीडि़त है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक श्याम दांगी ने इसका विरोध किया और तर्क रखा कि आरोपी फर्जीवाड़े में हिस्सेदार है। उसने अन्य आरोपितों के साथ संगमत होकर फर्जी बिल प्रस्तुत किए और करोड़ों रुपये भुगतान प्राप्त भी कर लिया। मामले की जांच जारी है और इस बात की आशंका है कि आरोपित ने इस तरह का फर्जीवाड़ा कई जगह किया है। अगर उसे जमानत का लाभ दिया गया तो समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा और जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपित अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर साक्ष्य से छेड़छाड़ कर सकता है। न्यायालय ने तर्कों से सहमत होकर जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।