पीडि़ता को एक लाख रुपए प्रतिकर राशि भी चुकाना होगी
इंदौर। नाबालिग से दुष्कर्म कर उसे धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने वाले सौतेले पिता रामलाल(परिवर्तित नाम) को तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा ने धारा 376 (3), धारा 5 (एल)/6, 5(एन)/6, 5 (जी)/6 पॉक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष, धारा 506 (भाग दो) में 7 वर्ष, धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 5-5 वर्ष की सजा सुनाई तथा 59,000 रुपए अर्थदंड किया। प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर द्वारा की। कोर्ट ने पीडि़ता को 1,00,000 रुपए प्रतिकर के रूप में दिलाने के भी आदेश दिए। अभियोजन के अनुसार, बालिका की दादी ने थाना आजाद नगर में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह गृह कार्य करती है। उसके बेटे-बहू वर्ष 2008 में अलग हो गए थे। 8 दिसम्बर2022 को पीडि़ता अकेले घर आई और उसे बताया कि उसे मम्मी के पास अच्छा नहीं लग रहा है। जब पीडि़ता से पूछा कि इतनी उदास क्यों रहती है, तो उसने बताया कि 6 दिसम्बर को वह घर में अकेली थी, उसकी मम्मी नानी के यहां गई थी। छोटी बहन बाहर खेल रही थी, तब आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया। पीडि़ता के बयान, डॉक्टरों की रिपोर्ट और पुलिस द्वारा पेश किए चालान में साक्ष्यों के बयान के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए।
इंदौर
नाबालिग से दुष्कृत्य कर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले को 20 साल की जेल
- 04 Jun 2024