इंदौर। नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसके साथ रेप के आरोपी को कोर्ट ने बीस साल की सजा सुनाई है। आरोपी बालिका को अपने साथ आलीराजपुर ले गया था। दो महीने तक बालिका को अपने साथ रखा और उसके साथ ज्यादती की।
22 फरवरी 2020 को फरियादी ने पुलिस थाना हातोद में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। कि वह मजदूरी करता है। 20 फरवरी को रात करीब 10 बजे वो और उसका परिवार पड़ोसी के खेत पर बने कमरे पर सो रहे थे। उनके साथ 17 साल की बालिका भी थी। 21 फरवरी को सुबह करीब 5 बजे उसने देखा कि बालिका कमरे में नहीं थी। उन्होंने बालिका की आसपास तलाश की लेकिन वो नहीं मिली। अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर उसे ले गया था। पुलिस ने मामले में जांच कर बालिका को दस्तयाब किया। बालिका व गवाहों बयान लिए गए। बालिका ने बताया कि आरोपी सुनील उसे आलीराजपुर ले गया और अपने मामा के यहां 2 महीने रखा। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया। बालिका के बयान पर आरोपी के खिलाफ धारा 366, 376 (3), 376 (2) (एन) व धारा 5(एल)/ ( जे-द्बद्ब)/6 बढ़ाई गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया, जिस पर से कोर्ट ने उसे सजा सुनाई है।
दरअसल, माननीय न्यायालय - तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सो एक्ट) सुरेखा मिश्रा ने थाना हातोद के केस में निर्णय पारित करते हुए आरोपी सुनील उम्र 26 साल निवासी जिला खरगोन को 20 साल की सजा और 7 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। मामले में 11 जनवरी को कोर्ट ने फैसला सुनाया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर और विशेष लोक अभियोजक अमिता जायसवाल ने की।
इंदौर
नाबालिग से रेप-आरोपी को 20 साल की सजा
- 13 Jan 2024