एक्ट्रेस नुसरत जहां अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर चर्चा में रहती है। नुसरत ने साल 2019 में निखिल जैन से शादी की थी। इसके बाद एक्ट्रेस ने दावा किया था कि उनकी निखिल से शादी कानूनी रूप से वैध नहीं है। अब कोर्ट ने भी नुसरत और निखिल की शादी को अवैध करार दे दिया है।
कोलकाता के एक कोर्ट ने आदेश दिया कि तुर्की के बोडरम में 19 जून, 2019 को हुई नुसरत जहां और निखिल जैन की कथित शादी कानूनी रूप से वैध नहीं है। नुसरत जहां मुस्लिम हैं और निखिल जैन हिंदू हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दोनों की शादी नहीं हुई है। इस तरह से कोर्ट ने नुसरत की बात को सही माना है। दरअसल, एक्ट्रेस ने पहले ही कहा था कि उनकी शादी मान्य नहीं है।
बता दें निखिल से अलग होने के बाद नुसरत जहां एक बेटे को जन्म दिया था जिसका नाम उन्होंने ईशान रखा। इसके बाद से एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि उनके बच्चे का पिता कौन है। हालांकि, नुसरत बच्चे के पिता का नाम बताने से इंकार कर दिया था। इसके बाद बच्चे के बर्थ रजिस्ट्रेशन से पिता का नाम सामने आया, जिस पर नुसरत के बच्चे के पिता के नाम के आगे देबाशीष दासगुप्ता लिखा हुआ था।
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नुसरत जहां और निखिल जैन की शादी अवैध- कोर्ट
- 19 Nov 2021