नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने पीडब्ल्यूडी के दो वरिष्ठ अधिकारियों को दक्षिण दिल्ली के चितरंजन पार्क में पेड़ों की कटाई के मामले में आदेश का उल्लंघन करने के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा कि पेड़ों की सुरक्षा की अनिवार्यता को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले चार-पांच वर्ष में शहर में वायु प्रदूषण का सबसे खराब दौर देखा गया है।
न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने अपने 61 पन्नों के आदेश में कहा कि दिखाई गई तस्वीरों में अदालत के निर्देशों का घोर उल्लंघन स्पष्ट है। अदालत ने दक्षिणी दिल्ली दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) और लोक निर्माण विभाग पर क्रमश: 40 हजार और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि एसडीएमसी द्वारा किए गए कार्य के दौरान 13 पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए थे और 10 पेड़ पीडब्ल्यूडी द्वारा क्षतिग्रस्त किए गए।
साभार अमर उजाला
दिल्ली
पेड़ों की सुरक्षा के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता - दिल्ली हाईकोर्ट
- 07 Apr 2022