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झाबुआ

प्रलोभन देकर आदिवासियों को मतांतरण के लिए कर रहे थे प्रेरित

  • 20 Jul 2023

फादर और दो अन्य को दो-दो साल का कारावास
झाबुआ। आदिवासियों को प्रलोभन देकर मतांतरण के लिए प्रेरित करने के आरोपित फादर सहित तीन आरोपितों को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास व 50 -50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि 26 दिसंबर 2021 को आवेदक टेटिया पुत्र हरू बारिया निवासी बिसोली ने आवेदन देकर शिकायत की थी कि गांव में एक फादर व उसके दो अन्य साथी आदिवासी लोगों का मतांतरण करवा रहे हैं।
यह मामला कल्याणपुरा थाने पर दर्ज किया गया था। विवेचना में पुलिस ने यह मामला सही पाया। तीनों आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। बुधवार को सत्र न्यायााधीश लखनलाल गर्ग ने तीनों आरोपितों को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास व 50 -50 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। लोक अभियोजक मानसिंह भूरिया ने बताया कि आवेदक टेटिया ने कल्याणपुरा थाने पर आवेदन प्रस्तुत कर कहा था कि उसके गांव में आरोपित फादर जामसिंह पुत्र जोगडिया डिण्डोर, मंगु पुत्र मेहताब भूरिया, अनसिंह पुत्र कलिया निनामा हर रविवार को  मतांतरण करवाते हैं।