इंदौर। एक विधवा महिला से प्लाट के नाम पर धोखाधड़ी हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है।
खजराना पुलिस के अनुसार शुभ लाभ टावर में रहने वाली नुजहत ने शिकायत दर्ज कराई कि 2020 में उसने अबरार वेग और शेख इमरान दोनों निवासी अली कॉलोनी खजराना से प्लॉट नंबर 163 पार्शवकुज अहमदनगर खजराना का सौदा 24 लाख में किया। दोनों ने सौदा करते हुए रुपए तो ले लिए, लेकिन ना तो उक्त प्लाट पर कब्जा दिया नहीं संबधित पेपर। क ई महिनों तक दोनों महिला को टालते रहे। बाद में महिला ने जब प्रड़ताल कि तो सामने आया कि जो प्लाट उसे दिया जा रहा है वह तो पहले से ही किसी और को बेच दिया है। मामले में फरियादी ने थाने की शरण ली। पुलिस ने जांच के बाद करीब एक साल बाद के स दर्ज किया ।
फर्जी दस्तावेज से लोन
इसी प्रकार राजेंद्र नगर पुलिस ने एक युवक और उसके साथियों पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर लोन लेने के मामले में केस दर्ज किया है। थाना प्रभारी अमृता सोलंकी ने बताया कि आवेदक अशोक चौधरी ने शिकायत दर्ज की थी कि भूखण्ड क्र. 882 योजना क्रं. 97 भाग-4 स्लाईस नंबर-5 (दत्तनगर ) में उसके प्लाट पर व्हीआईपी परस्पर नगर में रहने वाले दीपक त्रिपाठी और उसके एक अन्य साथी ने प्लाट के दस्तावेजों में हेरफर करते हुए अशोक के स्थान पर किस अन्य व्यक्ति को उसका मालिक बताया। इसके बाद पंजाब नेशल बैंक से लाखों का लोन ले लिया। लोन की किस्त नहीं जमाकरने पर मामले का खुलासा हुआ। उक्त मामले में थाना प्रभारी ने दीपक त्रिपाठी और उसके एक अन्य साथी के खिलाफ केस दर्ज किया है।
इंदौर
प्लाट के नाम पर धोखाधड़ी
- 23 Dec 2021