इंदौर। बदमाश फिटनेस सेंटर से साउंड सिस्टम छत पंखा सहित अन्य सामान चुरा ले गया। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। राजेंद्र नगर थाना पुलिस के मुताबिक फरियादी वीरेंद्र सिंह भदौरिया निवासी केसरबाग रोड है। स्कीम नंबर 103 स्थित फरियादी के फिटनेस सेन्टर में अज्ञात बदमाश खुली रोशनदान से अंदर दाखिल हुआ और सोनी कंपनी का साउंड सिस्टम, दो छत पंखे, बैटरी बैकअप व टुल्स बेग चुराकर ले गया।
किरायेदार-घरेलू नौकरों की जानकारी के सबंध मे एसओपी जारी कर दिए दिशा निर्देश
इन्दौर। शहर में क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस कमिश्नर हरिनायणचारी मिश्र ,डीसीपी क्राइम राजेश हिंगणकर के निर्देशन में किरायेदार-घरेलू नौकरों की जानकारी के सबंध मे पुलिस कंट्रोल रूम पलासिया सभागृह में एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें पुलिस उपायुक्त रजत सकलेचा द्वारा किरायेदार-घरेलू नौकरों की जानकारी के सबंध मे एसओपी जारी कर उचित दिशा निर्देश दिये गयें। उक्त बैठक के दौरान अति पुलिस उपायुक्त आसूचना अमरेंद्र सिंह एवं नगरीय क्षेत्र के पुलिस अधिकारी-कर्मचारीगण सहित जिला विशेष शाखा के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहें। अमरेन्द्र सिंह अति पुलिस आयुक्त आसूचना द्वारा आन लाइन जानकारी कैसे प्राप्त की जाए इस संबंध मे उपस्थित अधिकारी कर्मचारियो को विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया।
इस दौरान डीसीपी रजत सकलेचा द्वारा किरायेदार-घरेलू नौकरों की जानकारी के सबंध एसओपी जारी करतें हुए बताया कि शहर प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी होने के कारण प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर से काफी सं या मे लोग नौकरी, शिक्षा एवं व्यवसाय के लिए शहर मे आते है एवं किरायेदार- घरेलू नौकरों के रूप मे रहकर विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं।
अपराधों के विश्लेषण पर तथ्यों में यह पाया है कि स पत्ति संबधी अपराध, शरीर संबधी अपराध, देश विरोधी गतिविधियों मे स िमलित तत्वों एवं इन्दौर के विभिन्न अपराधों मे फरार अपराधियों में इस प्रकार से बाहर से आकर शहर मे रहने वाले आरोपी देखने में आए हैं, जिन्हे इन्दौर पुलिस द्वारा गिर तार किया गया है। अत: शहर में रहने वाले किराएदार-घरेलू नौकरों, कामगारों और बाहर से आकर रहने वाले इस प्रकार के लोगों की जानकारी शहर की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उक्त बैठक में विभिन्न थानों से आए पुलिस कर्मियों को क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कैसे कार्रवाई की जाए इस संबंध में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। उक्त एसओपी के पालन में पुलिसकर्मियों द्वारा संबंधित थाना क्षेत्र में रहने वाले किरायेदार, घरेलू नौकरों बिना पुलिस को सूचना दिए बाहर से आकर रहने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जावेगी।
किरायेदार-घरेलू नौकरों की जानकारी के सबंध पुलिस कमिश्नर द्वारा आदेश दंड प्रकिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत उक्त जानकारी प्रस्तुत करने हेतु बंधनकारी आदेश पारित किया गया है, जिसका उल्लघंन करनें पर धारा 188 भादवि के अंतर्गत दंड का प्रावधान है।
आवेदक किरायेदार-घरेलू नौकरों की जानकारी दो प्रकार से थाना स्तर पर प्रस्तुत कर सकते हैं।
आमजन किरायेदार-घरेलू नौकरों की जानकारी सीधे थाने पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसे थाने पर प्राप्त कर प्रस्तुतकर्ता को थाने से पावती दी जावेगी।् सिटीजन पोर्टल के माध्यम से- आम जन ऑनलाईन सर्विसेस एप के माध्यम से एवं मप्र पुलिस नगरीय की वेबसाईट पर जानकारी दे सकते हैं।
इंदौर
फिटनेस सेंटर से सामान चोरी
- 26 Mar 2022