तिरुवंतपुरम। तिरुवनंतपुरम फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने एक ट्रांसजेंडर महिला को सात साल पहले एक लड़के का यौन शोषण करने के लिए दोषी ठहराया है। 16 साल के नाबालिग के यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने ट्रांसवूमन को सात साल कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माना न चुकाने की सूरत में दोषी को एक साल कैद की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह घटना तब सामने आई जब डरे और सहमे बेटे के फेसबुक मैसेंजर पर मां ने दोनों के बीच बातें पढ़ी।
केरल के फास्ट ट्रैक स्पेश कोर्ट ने 16 वर्षीय नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में सैमसन उर्फ शफीना (34 वर्ष) को नाबालिग के यौन शोषण मामले में सात साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी एक ट्रांसवूमन है जिसने सात साल पहले नाबालिग से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाये थे। अदालत ने आदेश दिया, "जुर्माने की राशि का भुगतान न करने पर एक अतिरिक्त वर्ष के कारावास की सजा होगी।"
विशेष लोक अभियोजक आर एस विजय मोहन, अधिवक्ता एम मुबीना और आर वाई अखिलेश अभियोजन पक्ष के लिए उपस्थित हुए और बताया "घटना 23 फरवरी 2016 की है जब आरोपी पीड़ित से ट्रेन में मिला था, वह नाबालिग को बहलाकर अपने साथ ले गया और थंबनूर पब्लिक कम्फर्ट स्टेशन पर उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाये। जब नाबालिग ने ऐसा करने से इनकार किया तो आरोपी ने उसे डराया और जान से मारने की धमकी दी।"
साभार लाइव हिन्दुस्तान
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फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से जबरन संबंध बनाने में ट्रांसजेंडर महिला को 7 साल कैद की सजा
- 07 Feb 2023