भोपाल। कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में भोपाल विकास प्राधिकरण के कार्यपालन यंत्री एमएम खान और ठेकेदार अशोक कुमार जैन को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। आरोपियों पर दो हजार रुपए का जुमार्ना भी लगाया है। फैसला गुरुवार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विशेष न्यायालय राजीव पाल की कोर्ट ने सुनाया। शासन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक हेमलता कुशवाहा के साथ ऋषिराज द्विवेदी ने पक्ष रखा।
लोकायुक्त कार्यालय में आरसी श्रीवास्तव ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि बीडीए के ग्राम अमरावद खुर्द प्रोजेक्ट के तहत प्लॉट्स काटे गए थे। इसमें विधुतीकरण का कार्य भी किया गया था। इसमें बीडीए के तत्काली कार्यपालन यंत्री एमएम खान ने पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार किया। उन्होंने टेंडर को पब्लिश के पहले इस्टीमेट तैयार नहीं कराया। इससे पहले ही अनुमानित लागत 50 लाख रुपए डालकर सक्षम अफसरों से स्वीकृति कराए बिना टेंडर ठेकेदार को दे दिया। ठेकेदार अशोक कुमार जैन की निविदा को कम राशि का निविदा दिखाकर दोनों को लाभ पहुंचाया। इससे बीडीए को नुकसान पहुंचा। लोकायुक्त पुलिस की जांच में भ्रष्टाचार पाया गया। लोकायुक्त ने चालान पेश किया। कोर्ट में दोनों आरोपी बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके।
भोपाल
बीडीए के तत्कालीन इंजीनियर और ठेकेदार को तीन साल की सजा
- 07 Apr 2023