इंदौर। समीपस्थ महू में कैंटबोर्ड ने बंडा बस्ती में ब्रॉडगेज लाइन डालने के लिए रेलवे विभाग को भूमि दी थी। उक्त भूूमि पर 24 अतिक्रमण है। जिन पर छावनी परिषद इस्टेट ऑफिसर द्वारा खाली करने के लिए आदेश जारी किए थे। इसमें 8 अतिक्रमणकर्ताओं ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरूद्ध न्यायालय में अपील की थी। जिसमें स्थगन आदेश की मांग की थी। उक्त प्रकरण में अतिक्रमणकर्ता की मांग को अस्वीकार कर दिया है। साथ ही न्यायालय द्वारा बंडा बस्ती की विवादित भूमि के विरूद्ध की गई अपीलों को भी निरस्त कर दिया है। कैंटबोर्ड की ओर से पैरवी अभिभाषक मनीष जायसवाल व स्वप्नेश गर्ग ने की। कैंटबोर्ड की ओर से मनीष शुक्ला द्वारा सहयोग किया गया।
इंदौर
बंडा बस्ती से हठेगा अतिक्रमण, स्टे की अपील खारिज
- 08 Nov 2024