जबलपुर। आम लोग इस उम्मीद के साथ बीमा पॉलिसी कराते हैं कि उन्हें जरूरत पडऩे पर हरसंभव मदद मिल सके। जब बीमित को उपचार के लिए बीमा कंपनियों की आवश्यकता होती है तो बीमा कंपनियाँ पहले तो अस्पतालों में कैशलेस से मना कर देती हैं और पॉलिसी धारक को सारा भुगतान जेब से करना पड़ता है।
बीमित अपने इलाज की राशि पाने के लिए बीमा कंपनी में क्लेम करता है तो अनेक प्रकार के दस्तावेज माँगे जाते हैं, जो कि पहले से पॉलिसी धारक जमा कर चुका होता है। बीमित को दोबारा वही दस्तावेज फिर से बीमा कंपनी में सबमिट करना पड़ता है। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद भी बीमा कंपनी द्वारा अनेक खामियाँ निकाली जाती हैं और उसके बाद पॉलिसी धारक के घर नो क्लेम का लैटर भेज दिया जाता है। बीमित नो क्लेम के बारे में जानना चाहता है तो उसे बीमा कंपनी के द्वारा किसी तरह की जानकारी नहीं दी जाती। कोरोना से संक्रमित होने पर भी बीमा कंपनी ने आज तक क्लेम नहीं दिया।
इन नंबरों पर बीमा से संबंधित समस्या बताएँ
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जबलपुर
बीमा कंपनी की मनमानी
- 27 Jul 2021