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मंदसौर

भाजपा नेता को पत्नी समेत जेल, मंदसौर में 87 करोड़ के राशन घोटाले में कोर्ट ने 11 दोषियों को सुनाई सजा; 18 साल चली सुनवाई

  • 20 Dec 2023

मंदसौर। मंदसौर में 18 साल पुराने 87 करोड़ रुपए से ज्यादा के राशन घोटाले में भाजपा नेता को पत्नी समेत जेल की सजा सुनाई गई।  किशोर कुमार गेहलोत की विशेष कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में 4 पुरुष और 7 महिला आरोपियों को दोषी करार दिया है। राशन घोटाला 2002 में सामने आया था। जांच के बाद 2005 में मामला कोर्ट में पहुंचा। जिसमें सोमवार को सुनवाई हुई।
कोर्ट ने 4 पुरुष आरोपियों को 5-5 साल और 7 महिला आरोपियों को 4-4 साल जेल की सजा सुनाई। हर आरोपी पर 4 लाख 61 हजार रुपए का जुमार्ना भी लगाया। इस मामले में कुल 16 आरोपी थे। इनमें पांच आरोपियों की मौत हो चुकी है। करीब 18 साल कोर्ट में सुनवाई के दौरान 252 पेशी हुई। इन सभी पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को बांटे जाने वाली खाद्य सामग्री गेहूं आदि को खुले बाजार में बेचने का दोषी पाया गया।
घोटाले के समय कांग्रेस पार्टी में थे
राशन घोटाले के मुख्य आरोपी राजेंद्र सिंह गौतम और इनकी पत्नी योगेश देवी है। गौतम और उनकी पत्नी उस समय जिला सहाकरी उपभोक्ता भंडार के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ कांग्रेस नेता थे। वर्तमान में राजेंद्र गौतम भाजपा नेता और जिला सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष है। वहीं महमूद मंसूरी तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी थोक उपभोक्ता भंडार के पद पर पदस्थ थे।
इन आरोपियों को सजा
राजेन्द्र सिंह गौतम (68), मेहमूद पिता इब्राहिम मंसूरी (66), रामचंद्र दरक (65), नजमा पति लियाकत हुसैन (52), शीला देवी शर्मा (62), रमादेवी राठौर (50), राखी राठौड़ (48) ,मालती देवी सोनी (64), योगेश देवी गौतम (66), हेमा पति हेमंत कुमार हिंगड (57), हेमंत पिता मिश्रीलाल हिंगड (60)।
गबन कर सरकार को लगाई करोड़ों रुपए की चपत
आरोपियों ने साजिश के तहत 87 करोड़ 83 लाख 92 हजार 28 रुपए की आर्थिक अनियमितता की। सरकारी गेहूं को खुले बाजार में बेचकर 35 लाख 83 हजार 596 रुपए का गबन किया और लोकसेवा पद का दुरुपयोग कर शासन को करोड़ों रुपए की आर्थिक हानि पहुंचाते हुए भ्रष्टाचार किया।