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इंदौर

महू में 4 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या मामले में आरोपी को फांसी की सजा

  • 25 Feb 2020

इंदौर. महू में 4 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। पुलिस ने आरोपी को दोपहर में कोर्ट में पेश किया, जहां उसे दो धाराओं में फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि एक अन्य धारा में आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया। 1 दिसंबर 2019 को महू में चक्कीवाले महादेव मंदिर के बाहर सड़क किनारे माता-पिता के साथ सो रही बच्ची को आरोपी उठाकर ले गया था। दूसरे दिन उसका शव 200 मीटर दूर शराब गोदाम के पास बंगला नंबर-122 के खंडरनुमा कमरे में मिला था। आरोपी ने रेप के बाद बच्ची की हत्या कर दी थी। मौत के बाद वह शव को वहीं छोड़कर घर भाग गया था।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख ने बताया कि मामले को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखते हुए एसआईटी का गठन किया गया था। जिसके बाद केस को महू से इंदौर ट्रांसफर कर दिया गया था। मामले में कोर्ट ने सोमवार को आरोपी अंकित पिता कमल सिंह विजयवर्गीय निवासी प्रशांति हॉस्पिटल के सामने महू को 363में पांच साल का कठोर कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड, धारा 366 क में पांच साल का कठोर कारावास और एक हजार रुपए का जुर्माना, धारा 201 में पांच साल का कठोर कारावास और एक हजार रुपए का अर्थदंड, धारा 376 एबी और आजीवन कारावास और एक हजार रुपए का अर्थदंड,पास्को एक्ट में आजीवन कारावास और एक हजार रुपए का अर्थदंड के साथ ही 376 ए में मृत्यदंड और धारा 302 में मृत्युदंड के साथ एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। शेख के अनुसार करीब ढाई महीने में मामले में फैसला आया है।