भोपाल। अजा समुदाय के साथ होने वाले कथित भेदभाव को मिटाने के लिए कानून में एससी-एसटी एक्ट का प्रावधान है। लेकिन इसके दुरुपयोग के मामले भी सामने आते हैं। भोपाल सहित प्रदेश में कुछ ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं। इनमें दो महिलाओं ने तो हद ही कर दी।
एक महिला ने पांच पुरुषों पर तो वहीं दूसरी ने एक ही पुरुष पर 4 बार ज्यादती की एफआईआर कराई तो 7 बार ज्यादती और मारपीट के केस अलग-अलग थानों में दर्ज करने के लिए आवेदन दिए हैं। सलैया (कोलार) के एक परिवार को घर छोडऩा पड़ा। ऐसी महिलाओं के खिलाफ दिल्ली में पुरुषों के लिए काम करने वाली एक्टिविस्ट दीपिका नारायण भारद्वाज ने मप्र के डीजीपी को ऐसे मामलों की जांच के लिए लिखित शिकायत की है।
पूरे देश में ऐसी समस्या
सोशल एक्टिविस्ट दीपिका ने बताया कि मप्र सहित पूरे देश में कई महिलाएं ऐसी हैं, जो एससी-एसटी एक्ट और धारा 376 के तहत केस दर्ज कराकर पुरुषों को ब्लैकमेल करती हैं। अनुसूचित जाति की एक महिला ने एक ही पुरुष के खिलाफ 9 बार ज्यादती का आवेदन दिया तो पुरुष के खिलाफ विभिन्न जिलों में 4 बार एससी-एसटी एक्ट और धारा 376 के तहत केस दर्ज हुआ है। आर्थिक परेशानियों के चलते पीडि़त परिवार सड़क पर आ गया।
पुरुषों पर ज्यादती समेत अन्य धाराओं में दर्ज केस
दीपिका ने बताया कि अजा वर्ग की एक महिला ने ग्वालियर के बहोड़ापुर थाने में इरफान अब्दुल के खिलाफ ज्यादती का प्रकरण दर्ज कराया। वर्ष 2019-20 में अभिषेक यादव के खिलाफ झांसी रोड थाने में तो एक माह बाद फिर अभिषेक यादव व रंजीत पर बहोड़ापुर में केस दर्ज कराया। फिर 23 सितंबर 2021 को मुरार थाने में श्याम शर्मा के खिलाफ ज्यादती का आवेदन दिया। बामोर थाने में सचिन शर्मा पर भी इसी मामले में आवेदन दिया।
महिला ने इन थानों में दर्ज कराई शिकायत
एक पुरुष के खिलाफ अजा वर्ग की महिला ने ग्वालियर के भौड़ापुर थाना, यूनिवर्सिटी थाने, भोपाल के एमपी नगर थाना, ग्वालियर संभाग के हजीरे थाने में ज्यादती की 4 केस दर्ज कराए। 7 अन्य शिकायतें भी की।
ज्यादती की शिकायत करने की आदी है
श्यामसुंदर शर्मा के मामले में मुरार थाना प्रभारी ने आवेदन की जांच के बाद उसे यह कहकर खारिज कर दिया कि महिला आदतन ज्यादती की शिकायत करती है। विभिन्न थानों में इसको इग्नोर करते हुए महिला की शिकायत पर केस दर्ज करते हैं।
छह पुरुषों पर दर्ज कराया प्रकरण
एक्टिविस्ट दीपिका ने बताया कि जबलपुर की एक महिला ने 6 पुरुषों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत पांच केस अलग-अलग तारीखों में दर्ज कराए हैं।
घर तक छोडऩा पड़ा- घर केे सामने कचरा फेंकने से रोका तो झूठे आरोप में फंसाया
सपाक्स के हीरालाल त्रिवेदी ने बताया कि सलैया के एक परिवार को इसलिए घर छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अजा वर्ग की एक महिला को उसके घर के सामने कचरा फेंकने से मना किया था। इसके बाद महिला ने ज्यादती का आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन दिया। पीडि़त परिवार को घर खाली कर यहां से जाना पड़ा। यह महिला तीन बार अन्य पुरुषों के खिलाफ भी आवेदन दे चुकी थी। मामला सपाक्स के संज्ञान में आने पर अधिकारियों से जांच के बाद केस दर्ज करने को कहा। जांच में शिकायत झूठी पाई गई। आज भी वह परिवार किराए के मकान में रह रहा हैं।
भोपाल
महिलाएं कर रही ब्लेकमेल- महिला ने 7 बार दर्ज कराया रेप का केस, धारा 376 का मिसयूज
- 02 Jun 2022