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इंदौर

मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की जेल

  • 02 Feb 2024

इंदौर। 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में पंचम अपर सत्र न्यायाधीश रश्मि वाल्टर ने आरोपी परमाल पिता काशीराम जाटव निवासी ग्राम छापी जिला शिवपुरी को 20 वर्ष की सजा और 2000 रुपए अर्थदंड दिया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अभियोजन द्वारा प्रत्येक पहलू को बारिकी से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और 10 लोगों की गवाही कराई। कोर्ट ने सजा के साथ पीडि़त बालिका को दो लाख रुपए प्रतिकर के रूप में देने के भी आदेश दिए। अभियोजन के अनुसार, पीडि़ता की दादी(फरियादी) इंदौर में घरेलू काम करती है। तीन-चार दिन पहले आरोपी वहां किराए से कमरा देखने आया था। इस पर फरियादी ने कहा कि पहले डॉक्यूमेन्ट और उसके बाद सामान लाना। आरोपी ने 31 दिसम्बर 2019 की शाम सवा छह बजे कमरा किराए पर लिया। 15 मिनट बाद उसने फरियादी की 5 साल की पोती को कमरे में बुलाया। थोड़ी देर बाद बच्ची रोती हुई आई और उसने बताया कि परमाल ने उसके साथ अश्लील हरकत की। फरियादी ने घटना अपने बेटे को दी। बेटे ने आरोपी के खिलाफ विजयनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
मारपीट करने वाले आरोपी को सजा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पंकज शर्मा ने मारपीट के मामले में आरोपी भगतसिंह पिता दिलीपसिंह परिहार निवासी बड़ोदिया खान को 2 की सजा और 500 रुपए जुमार्ना किया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रवीण मेहरा के अनुसार, फरियादी राकेश ने दर्ज कराई शिकायत में बताया कि वह 13 नवंबर 2016 को ग्राम रामवासा जिला उज्जैन से ग्राम किठोदा आ रहा था। शाम 7.30 बजे किठोदा फाटा पहुंचा था, तभी आरोपी ने रोककर कहा कि उसने उधार लिए पैसे अब तक क्यों नहीं लौटाए। इसी को लेकर लाठी से हाथ-पैर में चोट पहुंचाई। मामले में सांवेर पुलिस ने आरोपी पर धारा 294, 341, 323, 506 का केस दर्ज किया था।