खंडवा । खंडवा कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी रिश्तेदार को 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी के दुष्कर्म से पीड़िता गर्भ से हो गई, 9 माह के गर्भ का खुलासा होने पर पीड़िता का प्रसव कराया गया था। पुलिस ने नाबालिग से जन्मी संतान के पिता के बारे में पूछताछ की तो वह निकटतम रिश्तेदार निकला। 2 साल बाद इस केस में आरोपी को हरसूद कोर्ट ने सजा सुनाई है।
सजा अपर सत्र न्यायाधीश आशीष देवडे की न्यायालय ने खालवा क्षेत्र के आरोपी गौरव पिता कैलाश लोधा को सुनाई है। धारा 376 (3) व पाक्सो एक्ट में 20-20 साल की सजा एवं एक-एक हजार रुपए जुमार्ना से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अनिल चौहान ने की।
खंडवा
रेप के आरोपी रिश्तेदार को 20 साल की सजा
- 22 Aug 2023