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इंदौर

राष्ट्रीय लोक अदालत 11 दिसंबर को

  • 12 Oct 2021

इंदौर। वर्ष 2021 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत 11 दिसंबर को होगी। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। लक्ष्य रखा है कि साल की इस अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों का निराकरण किया जाए जिससे पक्षकारों को राहत मिले और न्यायालयों पर काम का बोझ भी कम हो सके। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के कारण 2020 और 2021 की शुरुआती छह महीनों में राष्ट्रीय लोक अदालतों में लक्ष्य के अनुरूप प्रकरणों का निराकरण नहीं हो सका।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव और जिला न्यायाधीश मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। वकीलों से अपील की गई है कि वे पक्षकारों को समझाएं कि लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण होने से उन्हें न सिर्फ समय पर न्याय मिल सकेगा बल्कि न्याय शुल्क भी वापस मिल सकेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में दुर्घटना बीमा क्लेम केस, बिजली कंपनी से जुड़े मामले, चेक अनादरण के मामले, नगर निगम से कर संबंधित मामले, भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले, वैवाहिक विवाद, श्रम न्यायालय से जुड़े मामले आदि का निराकरण करवाया जा सकता है।
पक्षकारों को संदेश भेजकर देंगे जानकारी
श्रीवास्तव ने बताया कि प्राधिकरण पक्षकारों को उनके मोबाइल नंबर पर राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जानकारी भी भेजेगा। उनसे पूछा जाएगा कि क्या वे अपने प्रकरण का निराकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में करवाना चाहते हैं। पक्षकार इस संबंध में जिला न्यायालय के कमरा नंबर 28/1 में भी संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।