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इंदौर

लंबित न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण के लिये 66 खंडपीठों का गठन

  • 12 May 2023

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 मई को
इंदौर। इंदौर जिले में लंबित न्यायालयीन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये 66 खंडपीठों का गठन किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष  श्री बी.वी शर्मा के मार्गदर्शन में 13 मई को नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई है। यह लोक अदालत जिला न्यायालय, इन्दौर, श्रम न्यायालय, परिवार न्यायालय एवं तहसील स्तर पर तहसील न्यायालय, डॉ अम्बेडकर नगर, देपालपुर, सांवेर व हातोद में आयोजित होगी।
आयोजित नेशनल लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरण राजीनामे हेतु रखे गये हैं, जिनके अंतर्गत राजीनामा योग्य आपराधिक 3264, सिविल 2881, मोटर दुर्घटना क्लेग 3161, विद्युत संबंधी 2051, चेक बाउंस के 11960, बैंक रिकवरी के 203, जलकर के 65, भू-अर्जन के 16, वैवाहिक संबंधी 765 तथा अन्य 1056 प्रकरणों के साथ ही बैंक रिकवरी के 33994 विद्युत संबंधी 500 व अन्य 5392 प्री-लिटिगेशन प्रकरण राजीनामे के आधार पर निराकरण हेतु रखे जा रहे हैं।
नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला न्यायलय इन्दौर में 43 खण्डपीठ, लोकोपयोगी लोक अदालत की 01 खंडपीठ, श्रम न्यायालय की 01 खंडपीठ, कुटुम्ब न्यायालय में 05 खंडपीठ तथा तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर में 09 खंडपीठ, देपालपुर में 04 खंडपीठ एवं सांवेर में 03 खंडपीठ इस प्रकार कुल 66 खंडपीठों का गठन किया गया है। लोक अदालत में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को नियम एवं शर्तों के अधीन प्रीलिटिगेशन एवं लीटिगेशन स्तर पर छूट दी जाएगी। नगर निगम द्वारा संपत्ति एवं जलकर के सरचार्ज में राहत दी जा रही है।  साथ ही लोक अदालत में राजीनामे के आधार पर प्रकरण के निराकरण पर पक्षकार अदा की गई कोर्ट फीस शासन से वापस प्राप्त कर सकेंगे। इसी प्रकार चेक बाउंस के मागलों में भी समझौता शुल्क में विवेकानुसार छूट रहेगी।