इंदौर। सरकार ने अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा के बाद उनमें मकान-प्लॉट खरीदने या बेचने से पहले एनओसी लेने की शर्त लगा दी है। इसके बाद नगर निगम प्रशासन ने रजिस्ट्रार कार्यालय को चिट्ठी लिखी है। इसमें 297 कॉलोनियों की सूची देते हुए कहा गया है कि इनकी रजिस्ट्री करने से पहले एनओसी जांची जाए। इसके बिना रजिस्ट्री नहीं की जाए।
इधर, वरिष्ठ जिला पंजीयक दीपक कुमार शर्मा ने कहा है कि नियमानुसार उपपंजीयक को रजिस्ट्री के लिए जरूरी दस्तावेज के अलावा एनओसी या प्रमाण पत्र मांगने का अधिकार नहीं है। नियम-35 में बताए कारण के अलावा कोई अन्य आधार लेकर रजिस्ट्री रोकी नहीं जा सकती।
इंदौर में पहले चरण में 100 कॉलोनियों को वैध किया गया है। कुल 297 कॉलोनियों की सूची का प्रकाशन कर दिया गया है।
297 में से वैध हुई 100 कॉलोनियों के नाम भी सूची में शामिल
सूची में हाल ही में वैध हुई 100 कॉलोनियों के नाम भी हैं। रॉयल पैलेस, खजराना पैलेस, हुकमचंद कॉलोनी, शांति नगर, ब्रह्म बाग कॉलोनी, रानी पैलेस, शिवबाग, पेनजॉन कॉलोनी, संपत फार्म, चौहान नगर, दीपक नगर, आदर्श मेघदूत नगर, लेक पार्क कॉलोनी, गणेश नगर, शिवशक्ति नगर, यशोदा नगर, भोलेनाथ धाम, न्यू एकता नगर, अजय बाग कॉलोनी, तुलसीराम नगर, केदार नगर, शालीमार पैलेस, इदरीस नगर, लोकनायक नगर, भागीरथपुरा, गीता नगर, खाती मोहल्ला, न्याय नगर सुखलिया, नंदन बाग कॉलोनी, गिरधर नगर, मुखर्जी नगर, पार्श्वनाथ नगर, विराट नगर, ग्रेटर ब्रजेश्वरी, अयोध्यापुरी कॉलोनी, तुलसी नगर, प्राधिकरण की योजना 38 सहित 297 कॉलोनियां हैं, जिनका प्रकाशन हो चुका है।
इंदौर
वैध की जा रही कॉलोनियों में रजिस्ट्री से पहले निगम की एनओसी अनिवार्य
- 20 Jul 2023