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इंदौर

शादी की बात से नाराज होकर की थी जीजा की हत्या

  • 27 Jul 2023

कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सजा
इंदौर। शादी की बात पर नाराज जीजा की हत्या करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट में तीन साल केस चला।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि माननीय न्यायालय राकेश कुमार ठाकुर पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश ने थाना परदेशीपुरा के केस में निर्णय पारित करते हुए आरोपी मनीष पिता घनश्याम पलैईया उम्र 23 वर्ष, रजत पिता मोहनलाल पलैईया उम्र 24 वर्ष, दुर्गेश उर्फ चाउ पिता राजू पलैईया उम्र 29 वर्ष, आकाश उर्फ आशु पिता राजू पलैईया उम्र 20 वर्ष निवासी सर्वहारा नगर परदेशीपुरा को धारा 302/34 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सुश्री रीमा मोरे द्वारा की गई।
दरअसल, 4 मई 2020 को फरियादी अशोक परेता ने थाना परदेशीपुरा पर शिकायत की थी कि वह सर्वहारा नगर में रहता है और ऑटो रिक्शा चलाता है। उसका छोटा लडक़ा लखन एसी का काम करता था, इसलिए उसका कफ्र्यू पास बना हुआ था इसलिए वह सुबह 11.30 बजे घर से काम पर जा रहा था। जैसे ही लडक़ा लखन गली के जितेन्द्र किराना दुकान के पास पहुंचा दुर्गेश उर्फ चाउ, मनीष, आकाश तथा रजत ने मेरे लडक़े लखन को गाली दी और रास्ते में रोक लिया और कहा कि उसकी बहन मनीषा से चुपचाप शादी क्यों की। इसके बाद आकाश व रजत ने पीछे से लखन को पकड़ लिया और दुर्गेश उर्फ चाउ व मनीष ने चाकुओं से लखन पर पेट, पीठ व पसली में वार किए। लखन लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। इस फरियादी व उसकी पत्नी निर्मला, बड़ा लडका विकास, पड़ोसी राजाराम लखन को बचाने के लिए दौड़े तो चारों भाग गए। लखन को एमवाय अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 302, धारा 341/34 के तहत केस दर्ज किया था। जांच के बाद कोर्ट में पुलिस ने चालान पेश किया था और मामले में अब कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई है।